बैंक धोखाधड़ी : ईडी ने दवा कंपनी की 185 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किया

बैंक धोखाधड़ी : ईडी ने दवा कंपनी की 185 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किया

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  • Publish Date - October 18, 2022 / 05:04 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:03 PM IST

नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में उसने धन शोधन निवारण कानून के तहत चंडीगढ़ स्थित एक दवा कंपनी की 185 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किया है।

धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत जारी आदेश के बाद दवा कंपनी सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और कुछ संबद्ध संस्थाओं की इमारतों, संयंत्र और मशीनरी को जब्त किया गया है।

जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि सीबीआई की दो प्राथमिकी के बाद धन शोधन का मामला दर्ज किया गया। इस संबंध में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), चंडीगढ़ और पंजाब एंड सिंध बैंक, करनाल ने शिकायत की थी। कंपनी पर 828 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है।

ईडी ने कहा कि ”फर्जी चालान” के बदले कंपनी के नाम पर साख पत्र (एलओसी) का लाभ उठाया गया था। बैंक से मिली राशि का इस्तेमाल गलत तरीके से कंपनी, व्यक्तियों और संबद्ध संस्थाओं के नाम से संपत्ति खरीदने के लिए किया गया।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण