सीबीआईसी ने वार्षिक रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-9 में बदलावों को अधिसूचित किया

सीबीआईसी ने वार्षिक रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-9 में बदलावों को अधिसूचित किया

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  • Publish Date - September 18, 2025 / 10:01 AM IST,
    Updated On - September 18, 2025 / 10:01 AM IST

नयी दिल्ली, 18 सितंबर (भाषा) सीबीआईसी ने वार्षिक जीएसटी रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-9 में बदलावों को अधिसूचित किया है। इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के बारे में सूचना देना अधिक व्यापक हो गया है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 17 सितंबर को केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) नियमों में बदलावों को अधिसूचित किया। ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दाखिल किए गए वार्षिक रिटर्न पर प्रभावी होंगे।

अधिसूचना के मुताबिक दो करोड़ रुपये से अधिक के कुल कारोबार वाले जीएसटी पंजीकृत करदाताओं को जीएसटीआर-9 दाखिल करना होगा।

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि फॉर्म की संशोधित संरचना इसे और अधिक व्यापक बनाती है।

उन्होंने कहा, ”ये बदलाव एक अधिक डेटा-संचालित और निवारक अनुपालन व्यवस्था तैयार करते हैं, जिससे मुकदमेबाजी कम हो सकती है, लेकिन इसके लिए इकाई स्तर पर अनुशासित दस्तावेजीकरण की जरूरत होगी।”

भाषा पाण्डेय

पाण्डेय