कोलकाता, 17 अगस्त (भाषा) कोलकाता पुलिस ने आग और जनसुरक्षा के खतरे को देखते हुए खुले बाजारों और सड़क किनारे की दुकानों पर पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल खुले में बेचने पर रोक लगा दी है।
पुलिस आयुक्त अजय नंद ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में यह आदेश जारी किया है। यह आदेश 20 अगस्त से लागू होगा और 60 दिन तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
नंद ने पेट्रोल पंप और लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे ईंधन केवल अधिकृत मशीनों के जरिये सीधे वाहनों की टंकियों में ही भरें।
आदेश में बोतल, जार, प्लास्टिक के डिब्बे, ड्रम और जेरी कैन में ईंधन भरने पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि, कानून के तहत विशेष रूप से अनुमति वाले मामलों में आवश्यक सत्यापन के बाद ऐसी बिक्री की जा सकेगी।
आदेश के अनुसार, पुलिस के संज्ञान में ऐसे मामले आए हैं, जिनमें सुरक्षा मानकों और कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खुले बाजारों, सड़क किनारे की दुकानों और अनधिकृत कंटेनर के जरिये पेट्रोलियम उत्पाद खुले में बेचे जा रहे थे।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन पाबंदियों का उद्देश्य आग लगने के खतरे और पेट्रोलियम उत्पादों के संभावित दुरुपयोग को रोकना है, खासकर तब जब उन्हें अधिकृत परिसरों के बाहर रखा या इस्तेमाल किया जाता है।
अधिकारी ने कहा, ‘‘इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री और रखरखाव निर्धारित सुरक्षा मानकों तथा लाइसेंस की शर्तों के अनुसार ही हो।’’
भाषा योगेश अजय
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