Pension & Gratuity: कर्मचारियों को जबरदस्त झटका, अब नहीं मिलेगी पेंशन और ग्रेच्युटी! सरकार ने जारी किया निर्देश

Central Government on Gratuity and Pension: केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी गई है। काम में लापरवाही बरतने पर पेंशन व ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी।

Pension & Gratuity: कर्मचारियों को जबरदस्त झटका, अब नहीं मिलेगी पेंशन और ग्रेच्युटी! सरकार ने जारी किया निर्देश

Gratuity and Pension warning

Modified Date: November 29, 2022 / 08:47 pm IST
Published Date: November 8, 2022 4:27 pm IST

Gratuity and Pension New Rule: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बोनस और डीए में बढ़ोतरी कर जबरदस्त तोहफा दिया। इसी बीच सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक सख्त चेतावनी जारी कर दी है। यदि कर्मचारी इसका पालन नहीं करते हैं तो उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी की सुविधा सरकार नहीं देगी।

दरअसल, केंद्र सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जो भी कर्मचारी अपने काम में लापरवाही बरतेंगे उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी सरकार नहीं देगी। यह आदेश फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है। लेकिन आगे इसे राज्य सरकार भी लागू कर सकती है।

सरकार ने जारी किया आदेश

Gratuity and Pension New Rule: केंद्र सरकार ने हाल में सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल 2021 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल में ही सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के रूल 8 में बदलाव किया था, जिसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्‍युटी और पेंशन रोक दी जाएगी।

 ⁠

गौरतलब है कि केंद्र की तरफ से बदले नियम में की जानकारी सभी संबंधित प्राधिकरणों को भेज दी गई है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी साफ कर दिया गया है कि दोषी कर्मचारियों की जानकारी मिलती है तो उनकी पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने की कार्रवाई शुरू की जाए। यानी सरकार इस बार इस नियम को लेकर सख्त है।

ये लोग करेंगे कार्रवाई

– ऐसे प्रेसिडेंट जो रिटायर्ड कर्मचारी के अप्‍वाइंटिंग अथॉरिटी में शामिल रहे हैं, उन्‍हें ग्रेच्‍युटी या पेंशन रोकने का अधिकार दिया गया है।
– ऐसे सचिव जो सम्बंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों जिसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की गई हो, उन्हें भी पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने का अधिकार दिया गया है।
– अगर कोई कर्मचारी ऑडिट और अकाउंट विभाग से रिटायर हुआ है तो सीएजी को दोषी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने का अधिकार दिया गया है।

जानिए कैसे होगी कार्रवाई

– जारी नियम के अनुसार, नौकरी के दौरान अगर इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय या न्‍यायिक कार्रवाई हुई तो इसकी जानकारी भी संबंधित अधिकारियों को देना जरूरी होगा।
– अगर कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्‍त हुआ है तो उस पर भी यही नियम लागू होंगे।
– अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्‍युटी का भुगतान ले चुका है और फिर दोषी पाया जाता है तो उससे पेंशन या ग्रेच्‍युटी की पूरी अथवा आंशिक राशि वसूली जा सकती है।
– इसका आकलन विभाग को हुए नुकसान के आधार पर किया जाएगा।
– अथॉरिटी चाहे तो कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्‍युटी को स्‍थायी अथवा कुछ समय के लिए भी रोक सकता है।

अंतिम आदेश से पहले लेना होगा सुझाव

Gratuity and Pension New Rule: इस नियम के अनुसार, ऐसे स्थिति में किसी भी अथॉरिटी को अंतिम आदेश देने से पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से सुझाव लेना होगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी भी मामले में जहां पेंशन को रोका या निकाला जाता है, उसमें न्‍यूनतम राशि 9000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होनी चाहिए, जो रूल 44 के तहत पहले से निर्धारित है।

और भी लेटेस्ट और बड़ी खबरों के लिए यहां पर क्लिक करें

 


लेखक के बारे में