आईटी नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओँ को उच्चतम न्यायालय में मंगवाने की केंद्र की अपील

आईटी नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओँ को उच्चतम न्यायालय में मंगवाने की केंद्र की अपील

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  • Publish Date - July 6, 2021 / 12:01 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:55 PM IST

नयी दिल्ली, छह जुलाई (भाषा) केंद्र ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर मंगलवार को शीर्ष अदालत का रुख किया।

एक वरिष्ठ विधि अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की।

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं।

उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं में फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया फर्मों के साथ ही ओटीटी मंचों को विनियमित करने के उद्देश्य से लाए गए नए आईटी नियमों को चुनौती दी गयी है।

नये आईटी नियमों के तहत भारतीय उपयोगकर्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति जरूरी है।

ट्विटर ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल कर कहा कि वह नए आईटी नियमों के तहत एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक अंतरिम स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के ”अंतिम चरण” में है। कंपनी ने कहा कि इस बीच एक शिकायत अधिकारी भारतीय उपभोक्ताओं की शिकायतें देख रहा है।

भाषा पाण्डेय मनोहर

मनोहर