वाणिज्य मंत्रालय ने 25 लाख टन अतिरिक्त गेहूं निर्यात के फैसले को अधिसूचित किया
वाणिज्य मंत्रालय ने 25 लाख टन अतिरिक्त गेहूं निर्यात के फैसले को अधिसूचित किया
नयी दिल्ली, 28 अप्रैल (भाषा) वाणिज्य मंत्रालय की इकाई डीजीएफटी ने 25 लाख टन गेहूं के निर्यात की अनुमति देने के सरकार के फैसले को अधिसूचित कर दिया है।
केंद्र ने 20 अप्रैल को एक और अच्छी फसल की संभावना के बीच भंडार की आरामदायक स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त 25 लाख टन गेहूं के निर्यात की अनुमति दी थी।
इसके साथ ही अब कुल 50 लाख टन गेहूं और 10 लाख टन गेहूं उत्पादों के निर्यात की अनुमति मिल गई है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, ”गेहूं की निर्यात नीति प्रतिबंधित बनी रहेगी। हालांकि, अतिरिक्त 25 लाख टन गेहूं के निर्यात की अनुमति है।”
इसमें कहा गया कि इसके लिए विस्तृत तौर-तरीकों को एक अलग आदेश के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा।
अधिसूचना में कहा गया, ”इसके अलावा 13 मई, 2022 की डीजीएफटी की अधिसूचना में उल्लेखित मौजूदा नीतिगत स्थिति लागू रहेगी, जिसमें भारत सरकार द्वारा अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए दी गई अनुमति और उनकी सरकारों के अनुरोध के आधार पर भी निर्यात की अनुमति दी जाएगी। यह मात्रा उक्त 25 लाख टन गेहूं निर्यात की अनुमति के अतिरिक्त होगी।”
कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार फसल वर्ष 2025-26 (जुलाई-जून) के लिए देश का गेहूं उत्पादन 12.02 करोड़ टन रहने का अनुमान है।
भाषा पाण्डेय रमण
रमण

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