दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का दिया आदेशः आरबीआई

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का दिया आदेशः आरबीआई

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  • Publish Date - July 28, 2026 / 04:30 PM IST,
    Updated On - July 28, 2026 / 04:30 PM IST

मुंबई, 28 जुलाई (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) को बंद करने का आदेश दिया है।

आरबीआई ने अप्रैल, 2026 में नियामकीय मानकों के उल्लंघन के चलते पीपीबीएल का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था। केंद्रीय बैंक ने पीपीबीएल का कामकाज जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल पाया था। इसके बाद आरबीआई ने उच्च न्यायालय में बैंक को बंद करने की याचिका दायर की थी।

केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘‘दिल्ली उच्च न्यायालय ने आठ जुलाई और 22 जुलाई के आदेशों के तहत बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए पीपीबीएल को बंद करने का निर्देश दिया है।’’

इसके साथ ही भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक गिरिकुमार एम नायर को पेटीएम पेमेंट्स बैंक का आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया।

आरबीआई ने न्यायालय के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि परिसमापक आठ जुलाई, 2026 से बैंक के निदेशक मंडल को हासिल सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

ऑनलाइन भुगतान मंच पेटीएम की सहयोगी फर्म पीपीबीएल पर पहले भी कई बार नियामकीय कार्रवाई हो चुकी है। इस पर 2022 से नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी गई थी। बाद में 2024 में इसकी जमा और अन्य सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए थे।

भाषा प्रेम

प्रेम अजय

अजय