डीजीएफटी का क्षेत्रीय अधिकारियों को गेहूं निर्यातकों को ‘आरसी’ जारी करने का निर्देश

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डीजीएफटी का क्षेत्रीय अधिकारियों को गेहूं निर्यातकों को 'आरसी' जारी करने का निर्देश

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  • Publish Date - May 15, 2022 / 03:56 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:48 PM IST

नयी दिल्ली, 15 मई (भाषा) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने अपने क्षेत्रीय अधिकारियों (आरए) को गेहूं निर्यातकों को अनुबंधों का पंजीकरण (आरसी)जारी करने का निर्देश दिया है। इससे ये निर्यातक अपने अनुबंधों को पूरा कर पाएंगे।

डीजीएफटी के अनुसार, यह पंजीकरण हालांकि, उन निर्यातकों को जारी किया जाएगा, जिनके पास ऐसे साख पत्र (एलओसी) हैं, जिन्हें रद्द नहीं किया जा सकता है। यह निर्देश सरकार की तरफ से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद आया है।

डीजीएफटी के अनुसार, 13 मई या उससे पहले जारी एलओसी के लिए गेहूं के निर्यात की अनुमति होगी।

डीजीएफटी ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि गेहूं के निर्यातकों को सही आवेदन जमा करने पर 24 घंटे की निर्धारित समयसीमा के भीतर….अनुबंधों का पंजीकरण (आरसी) जारी किया जाए।’’

महानिदेशालय ने कहा कि मानवीय आधार पर सहायता या सरकार से सरकार को गेहूं निर्यात की अनुमति मामला-दर-मामला आधार पर दी जाएगी। इसके लिए संबंधित प्राधिकरण से आवश्यक मंजूरी भी लेनी होगी।

भाषा जतिन अजय

अजय