अवैध रिपीटर्स, बूस्टर्स की आनलाइन बिक्री पर दूरसंचार विभाग ने ई-वाणिज्य कंपनियों को चेताया
अवैध रिपीटर्स, बूस्टर्स की आनलाइन बिक्री पर दूरसंचार विभाग ने ई-वाणिज्य कंपनियों को चेताया
नयी दिल्ली, 17 अप्रैल (भाषा) दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने ई- वाणिज्य कंपनियों को अवैध मोबाइल सिगनल बूस्टर्स और रिपीटर्स की आनलाइन बिक्री की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर चेताया है और उनसे नियमों का पालन करने को कहा है।
दूरसंचार विभाग इस मुद्दे पर ई- वाणिज्य कंपनियों को कई बार चेतावनी दे चुका है। विभाग ने कंपनियों को यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से केवल यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकतीं हैं कि उनकी भूमिका केवल आनलाइन बाजार मंच उपलब्ध कराने तक ही सीमित है।
उीओटी ने मई 2019 की अपनी अधिसूचना में कहा था कि इस प्रकार के अवैध बिक्री कारोबार के मामले में ई- वाणिज्य कंपनियां भी बराबर की भागीदार हैं। उन्हें ऐसे उपकरणों की बिक्री सुविधा उपलब्ध कराते समय यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इनके खरीदारों के पास जरूरी लाइसेंस और विभाग की मंजूरी होनी चाहिये।
दूरसंचार कंपनियों के संगठन सेल्यूलर आपरेटर्स एसोसियेसन आफ इंडिया (सीओएआई) ने भी मोबाइल सिगनल बूस्टर और रिपीटर की आनलाइन मंचों पर धडल्ले से होने वाली बिक्री को लेकर चिंता जताई थी। संगठन ने शुक्रवार को दूरसंचार विभाग से इस संबंध में कड़े उपाय करने का आग्रह किया था।
भाषा
महाबीर मनोहर
मनोहर

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