नयी दिल्ली, 29 जून (भाषा) उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने कंपनियों के लिए उत्पाद गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने की नयी व्यवस्था को लागू करने के मकसद से सोमवार को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए।
डीपीआईआईटी ने 25 जून को बदलाव की सुविधा (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2026 अधिसूचित किया था।
आदेश के अनुसार, विभाग ने चयनित 10 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के तहत अनुपालन का एक वैकल्पिक तरीका बनाया है। इनमें खिलौने, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, एयर कंडीशनर एवं कंप्रेसर, जूते-चप्पल, फर्नीचर आदि शामिल हैं।
दिशानिर्देशों के अनुसार, इन आवेदनों की जांच डीपीआईआईटी की अध्यक्षता वाली कार्यान्वयन समिति करेगी। इस समिति में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), वाणिज्य विभाग, उपभोक्ता मामलों के विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) तथा अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
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यासिर अजय
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