100 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाले व्यवसायों के लिए जनवरी से बीटुबी पर ई-चालान अनिवार्य | E-Challan mandatory on Bitubi from January for businesses with turnover above Rs 100 crore

100 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाले व्यवसायों के लिए जनवरी से बीटुबी पर ई-चालान अनिवार्य

100 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाले व्यवसायों के लिए जनवरी से बीटुबी पर ई-चालान अनिवार्य

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:41 PM IST, Published Date : October 9, 2020/2:25 pm IST

नयी दिल्ली, नौ अक्टूबर (भाषा) सरकार ने शुक्रवार को कहा कि 100 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाले व्यवसायों को एक जनवरी 2021 से व्यवसायियों (बीटूबी) के बीच कारोबार के लिए अनिवार्य रूप से जीएसटी ई-चालान निकालना होगा। वित्त सचिव अजय भूषण पाण्डेय ने कहा कि ई-चालान प्रणाली से आखिर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की वर्तमान प्रणाली खत्म हो सकती है। पाण्डेय राजस्व सचिव भी हैं।

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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत बिजनेस टु बिजनेस यानी थोक कारोबार के लिए 500 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले व्यवसायों को एक अक्टूबर से ई-चालान लेना अनिवार्य किया गया है। पाण्डेय ने कहा कि एक जनवरी 2021 तक यह 100 करोड़ रुपये के कारोबार वाले करदाताओं के लिए होगा और एक अप्रैल 2021 से थोक लेनदेन वाले सभी करदाताओं के लिए लागू हो जायेगा।

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ई-चालान प्रणाली भौतिक चालान की जगह ले लेगी और ये जल्द ही मौजूदा ई-वे बिल प्रणाली को खत्म कर देगी और करदाताओं को अलग से ई-वे बिल जनरेट नहीं करना होगा। ई- चालान प्रणाली शुरू होने के सात दिन के भीतर ही सात अक्टूबर तक बीजक संदर्भ संख्या (आईआरएन) सृजन में 163 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 13.69 लाख तक पहुंच गया।