कर्मचारियों को मिलेगा 3 दिन का वीकेंड! इस देश के पीएम ने किया बड़ा ऐलान

बेल्जियम अपने श्रम कानूनों में बदलाव करने जा रहा है जिसके तहत अब पांच के बजाय केवल चार दिन ही काम करना है। इस कानून के तहत कर्मचारियों के अधिकार होगा कि वो काम के बाद अपने बॉस और उनके मैसेज को इग्नोर कर सकें।

कर्मचारियों को मिलेगा 3 दिन का वीकेंड! इस देश के पीएम ने किया बड़ा ऐलान

belgium worker

Modified Date: November 29, 2022 / 08:43 pm IST
Published Date: February 17, 2022 3:05 am IST

बेल्जियम,17 फरवरी 2022। 3 days weekend to employees : बेल्जियम में अब कर्मचारियों को मात्र 4 दिन ही काम करना होगा, कर्मचारियों को अब अपने काम के बाद ऑफिस का मैसेज इग्नोर करने का भी अधिकार होगा। कोरोनाकाल के बाद अपनी अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवनस्तर को सुधारने के लिए देश अपने श्रम कानूनों में बदलाव कर रहा है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू (Alexander De Croo) ने खुद की है।

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मंगलवार को श्रम कानून के इन बदलावों पर अपने मंत्रियों से रात भर बातचीत के बाद अलेक्जेंडर ने पत्रकारों से कहा, ‘कोविड के कारण हम अधिक लचीले ढंग से काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, श्रम बाजार को भी इसके अनुकूल होने की जरूरत है।’

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इस श्रम कानून में सबसे आकर्षक बदलाव काम के घंटे खत्म होने के बाद अपने ऑफिस के फोन को बंद करने की अनुमति है। श्रम कानून में कहा गया है कि कर्मचारियों को बिना बॉस के डर के काम के घंटे खत्म होने के बाद अपना डिवाइस ऑफ करने और ऑफिस के मैसेज को इग्नोर करने का अधिकार है। बेल्जियम की सरकार का ये कदम बेल्जियम के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने और उन्हें बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस प्रदान करने के लिए है।

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नए श्रम कानून के तहत कर्मचारियों को पांच के बजाय चार दिनों में 38 घंटे ही काम करना होगा, इससे कर्मचारियों को अधिक लंबा वीकेंड मिलेगा, इससे उनकी सैलरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके तहत एक कर्मचारी को अनुमति होगी कि वो एक सप्ताह में अधिक घंटे काम कर ले ताकि अगले हफ्ते वो कम काम करे। हालांकि, इसके लिए उसे बॉस से अनुमति लेनी होगी, जिसका अर्थ ये हुआ कि, ये सुविधा सिर्फ बड़ी कंपनियों में उपलब्ध होगी जहां किसी कर्मचारी की अनुपस्थिति में कोई और कर्मचारी काम कर रहा होगा।

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बेल्जियम की सरकार द्वारा जारी दस्तावेज के अनुसार, श्रम कानूनों के ये बदलाव तुरंत लागू नहीं किए जा रहे हैं। कानून में बदलावों से पहले ड्राफ्ट बिल पर यूनियनों की राय ली जाएगी फिर, संसद में इस पर वोटिंग से पहले सरकार को सलाह देने वाली राज्य परिषद द्वारा कानून की जांच की जाएगी। पर्यवेक्षकों को उम्मीद है कि कानूनों में बदलाव इस साल के मध्य तक लागू हो जाएगा।


लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com