(EPF Old Account Transfer/ Image Credit: AI-generated)
नई दिल्ली: EPF Old Account Transfer: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कई कर्मचारी नौकरी बदलने के बाद अपना पुराना EPF अकाउंट ट्रांसफर (EPF Old Account Transfer) कराना भूल जाते हैं। समय बीतने के बाद उन्हें पुराने खाते की जानकारी या अकाउंट नंबर याद नहीं रहता। यह परेशानी खासतौर पर उन कर्मचारियों को ज्यादा होती है जिनके पास एक से ज्यादा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) बन जाते हैं। जबकि EPFO के नियमों के अनुसार एक कर्मचारी के पास केवल एक ही UAN होना चाहिए।
कर्मचारियों की इसी समस्या को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नया ई-पोर्टल शुरू किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से कर्मचारी अपने पुराने और निष्क्रिय EPF अकाउंट को आसानी (EPF Old Account Transfer) से खोज सकते हैं। इतना ही नहीं, पुराने खाते में जमा राशि को मौजूदा EPF अकाउंट में ट्रांसफर करने और बैलेंस सेटलमेंट के लिए आवेदन करने की सुविधा भी दी गई है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने 27 जुलाई को लोकसभा में इस सुविधा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि EPFO ने एक सुरक्षित डिजिटल सिस्टम तैयार किया है। जिससे सब्सक्राइबर्स अपने पुराने निष्क्रिय EPF खातों को ट्रैक कर सकते हैं। यह सुविधा कर्मचारियों के लिए अपने पुराने PF रिकॉर्ड को दोबारा हासिल करने में मददगार साबित होगी।
नए पोर्टल पर कर्मचारी अपनी पिछली नौकरियों से जुड़े EPF खातों की जानकारी देख सकेंगे। इसके लिए आधार आधारित ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी। यानी पुराने EPF खाते का आधार (EPF Old Account Transfer) से लिंक होना जरूरी है। इस सुविधा के जरिए कर्मचारी यह भी पता कर पाएंगे कि उनके पुराने खाते एक ही UAN के तहत मर्ज हुए हैं या नहीं। साथ ही उन्हें अपनी पूरी नौकरी और PF योगदान की सर्विस हिस्ट्री देखने में आसानी होगी।
EPFO के इस नए सिस्टम का उद्देश्य कर्मचारियों को पुराने PF खातों की जानकारी के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाना है। अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और ज्यादा पारदर्शी होगी। फिजिकल दस्तावेज जमा करने की जरूरत कम होगी और मानवीय हस्तक्षेप भी घटेगा। पुराने EPF बैलेंस को मौजूदा खाते में ट्रांसफर करने की सुविधा पहले से मौजूद थी। लेकिन नए ई-पोर्टल के आने से यह प्रक्रिया और आसान व तेज हो गई है।