EPFO PF Withdrawal Rules: क्या आपको पता है पीएफ से घर खरीदते समय कितनी रकम निकाल सकते हैं? कब और कितना पैसा मिलेगा? जानकर चौंक जाएंगे

EPFO PF Withdrawal Rules: ईपीएफओ 3.0 के तहत कर्मचारी घर खरीदने, बनवाने या होम लोन चुकाने के लिए पीएफ से ऑनलाइन एडवांस ले सकते हैं। इसके लिए कम से कम 3 साल की नौकरी और केवाईसी अपडेट होना जरूरी है। फॉर्म 31 भरने पर पीएफ बैलेंस का 90% तक पैसा लगभग तीन दिनों में मिल सकता है।

EPFO PF Withdrawal Rules: क्या आपको पता है पीएफ से घर खरीदते समय कितनी रकम निकाल सकते हैं? कब और कितना पैसा मिलेगा? जानकर चौंक जाएंगे

(EPFO PF Withdrawal Rules/ Image Credit: IBC24 News)

Modified Date: February 19, 2026 / 02:19 pm IST
Published Date: February 19, 2026 2:05 pm IST
HIGHLIGHTS
  • EPFO 3.0 से घर के लिए पीएफ निकालना हुआ आसान और डिजिटल।
  • UAN एक्टिव और KYC अपडेट होना अनिवार्य।
  • अधिकतम 90% पीएफ बैलेंस ही निकाला जा सकता है।

नई दिल्ली: EPFO PF Withdrawal Rules प्रत्येक नौकरीपेशा व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना घर हो। इस सपने को पूरा करने में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) काफी सहायता करता है। कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा रकम का उपयोग घर खरीदने, बनवाने या होम लोन चुकाने के लिए कर सकते हैं। नए EPFO 3.0 सिस्टम के आने के बाद पूरी प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज, आसान और पारदर्शी हो गई है।

निकासी के नए नियम (New withdrawal Rules)

EPFO के नियमों के अनुसार सदस्य नया घर खरीदने, निर्माण कराने, पुराना होम लोन चुकाने या घर की मरम्मत के लिए पीएफ से एडवांस निकाल सकते हैं। 3.0 पोर्टल के जरिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और सुविधाजनक हो गई है। हालांकि प्रक्रिया डिजिटल हुई है, लेकिन निकासी की सीमा और पात्रता की शर्तों में कोई ढील नहीं दी गई है। सभी पुराने नियम अब भी लागू हैं।

जरूरी शर्तें क्या हैं? (Essential Conditions)

इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सक्रिय ईपीएफ सदस्य होना जरूरी है। आपका UAN एक्टिव होना चाहिए और KYC पूरी तरह अपडेट होनी चाहिए। जिस घर के लिए पैसा निकाला जा रहा है, वह आपके, आपके जीवनसाथी या दोनों के संयुक्त नाम पर होना चाहिए। नया घर खरीदने या बनाने के लिए कम से कम 3 से 5 साल की नौकरी जरूरी है, जबकि होम लोन चुकाने के लिए 10 साल की सेवा पूरी होना अनिवार्य है।

कितनी रकम निकाल सकते हैं? (Withdraw Funds)

घर खरीदने या बनाने के लिए आप अपने कुल पीएफ बैलेंस का अधिकतम 90% तक निकाल सकते हैं। लेकिन यह राशि आपकी 36 महीने की बेसिक सैलरी और डीए के कुल योग से ज्यादा नहीं हो सकती। दोनों में से जो रकम कम होगी, वही स्वीकृत की जाएगी। घर की मरम्मत के लिए 12 महीने की बेसिक सैलरी और डीए के बराबर राशि ही निकाली जा सकती है और घर बने कम से कम 5 साल हो चुके हों।

क्लेम प्रक्रिया (Claim Process)

पीएफ निकालने के लिए यूएएन से लॉगिन कर फॉर्म 31 भरना होता है। सही जानकारी होने पर आमतौर पर तीन कार्य दिवसों में क्लेम सेटल हो जाता है। ध्यान रखें कि होम लोन और रिनोवेशन की सुविधा सीमित बार ही मिलती है। पांच साल से पहले पीएफ निकालने पर टीडीएस कट सकता है। साथ ही, घर के लिए 100% पीएफ निकालने की अनुमति नहीं है, इसलिए भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही फैसला लेना चाहिए।

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लेखक के बारे में

मैं 2018 से पत्रकारिता में सक्रिय हूँ। हिंदी साहित्य में मास्टर डिग्री के साथ, मैंने सरकारी विभागों में काम करने का भी अनुभव प्राप्त किया है, जिसमें एक साल के लिए कमिश्नर कार्यालय में कार्य शामिल है। पिछले 7 वर्षों से मैं लगातार एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और करियर बीट में लेखन और रिपोर्टिंग कर रहा हूँ।