EPFO Updates News: कर्मचारियों के लिए सामने आए ये बड़े अपडेट, EPFO में आखिर क्या-क्या बदला? कहीं आपके PF से जुड़ा तो नहीं ये बड़ा बदलाव?
EPFO Updates News: सैलरीड कर्मचारियों के लिए EPFO से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। पीएफ निकालने, नौकरी बदलने पर खाता ट्रांसफर करने और दूसरी EPF सेवाओं (EPFO Updates News) में कुछ बदलाव किए गए हैं। ऐसे में कर्मचारियों को इन नए नियमों की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। ताकि किसी परेशानी से बचा जा सके।
(EPFO Updates News/ Image Credit: Moneycontrol)
- PF निकासी होगी आसान: ऑटो-सेटलमेंट का दायरा बढ़ाने की तैयारी।
- UAN एक्टिवेशन बदला: अब UMANG ऐप से UAN एक्टिवेशन/जनरेशन की सुविधा।
- PF ट्रांसफर ऑटोमैटिक: नौकरी बदलने पर पात्र कर्मचारियों को अलग आवेदन की जरूरत नहीं।
नई दिल्ली: EPFO Updates News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पीएफ निकासी की प्रक्रिया (EPFO Updates News) को और आसान बनाने की तैयारी कर रहा है। अभी तक 5 लाख रुपये तक के एडवांस पीएम क्लेम को ऑटो-सेटलमेंट के जरिए जल्दी निपटाया गया है। अब इस सुविधा का विस्तार अंतिम पीएफ निकासी तक करने की योजना है। इससे पात्र सदस्यों को बिना लंबी प्रक्रिया के जल्द भुगतान मिल सकेगा और क्लेम सेटलमेंट में लगने वाला समय भी कम होगा।
UMANG ऐप से UAN एक्टिवेशन
UAN एक्टिवेट या जनरेट करने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब नए और मौजूदा सदस्य यूनिफाइड मेंबर पोर्टल के बजाय UMANG ऐप के जरिए यह काम कर सकेंगे। इसके लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल होगा। EPFO का उद्देश्य डिजिटल सेवाओं को अधिक सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद बनाना है। डेटाबेस और सॉफ्टवेयर में किए गए बदलावों के बाद यह सुविधा शुरू की गई है।
नौकरी बदलने पर PF ट्रांसफर आसान
नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया (EPFO Updates News) भी आसान हुई है। आधार से जुड़े और KYC पूरी तरह अपडेट वाले UAN खातों में पीएफ ट्रांसफर ऑटोमैटिक तरीके से किया जा सकता है। ऐसे मामलों में अलग से ट्रांसफर आवेदन देने की जरूरत कम हो गई है। इससे पुराने और नए नियोक्ता के बीच कागजी कार्रवाई तथा EPFO कार्यालय से जुड़ी प्रक्रिया में भी कमी आएगी।
जल्दी होंगे EPF और EPS क्लेम
EPFO अब पीएफ निकासी दावों को तेजी से निपटाने पर जोर दे रहा है। उम्मीद है कि अधिकांश नए क्लेम का निपटारा उसी दिन या अधिकतम दो दिनों में किया जा सकेगा। वहीं, EPS 2026 के तहत पेंशन क्लेम के लिए 20 दिन की समय-सीमा तय की गई है। तय समय में बिना उचित कारण देरी होने पर 12% सालाना ब्याज की व्यवस्था भी बताई गई है।
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