गिफ्ट सिटी की इकाइयों को डीजीएमए की मंजूरी के बिना विदेशी जहाज पट्टे पर लेने की अनुमति

गिफ्ट सिटी की इकाइयों को डीजीएमए की मंजूरी के बिना विदेशी जहाज पट्टे पर लेने की अनुमति

गिफ्ट सिटी की इकाइयों को डीजीएमए की मंजूरी के बिना विदेशी जहाज पट्टे पर लेने की अनुमति
Modified Date: July 9, 2026 / 07:54 pm IST
Published Date: July 9, 2026 7:54 pm IST

नयी दिल्ली, नौ जुलाई (भाषा) पोत परिवहन मंत्रालय ने गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (जीआईएफटी) में कर मुक्त अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र से काम करने वाली कंपनियों को महानिदेशक समुद्री प्रशासन (डीजीएमए) से मंजूरी लिए बिना विदेशी जहाज पट्टे पर लेने की इजाजत दे दी है।

मंत्रालय ने एक राजपत्र अधिसूचना में कहा, ‘‘तटीय पोत परिवहन कानून, 2025 (2025 का 20) की धारा 37 के तहत, केंद्र सरकार गांधीनगर, गुजरात में गिफ्ट सिटी के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थापित किसी इकाई द्वारा चार्टर किए गए विदेशी जहाजों को उक्त कानून की धारा 11 के तहत लाइसेंस की जरूरत से छूट देती है।’’

इससे पहले, विदेशी झंडे वाले जहाजों को डीजीएमए से लाइसेंस लिए बिना भारत के समुद्री इलाकों में तटीय व्यापार में शामिल होने की इजाजत नहीं थी।

तटीय पोत परिवहन कानून, 2025, जो जहाजों के लाइसेंसिंग से संबंधित है, की आलोचना हो रही है क्योंकि यह जिसों के कारोबार में शामिल भारतीय कंपनियों की विदेशी ध्वज वाले जहाजों को खास तौर पर विदेशी यात्राओं के लिए चार्टर करने की क्षमता में बाधा डालता है।

भाषा राजेश राजेश अजय

अजय


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