नयी दिल्ली, 25 जुलाई (भाषा) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने शनिवार को कहा कि चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के पेंट्री कार में खराब गुणवत्ता वाला खाद्य पदार्थ बेचने पर ‘सोपान रेस्तरां’ के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है।
खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि खराब गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ की बिक्री के मामले में पेट्री कार संचालक सोपान रेस्तरां के खिलाफ जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया गया है।
हालांकि, नियामक ने यह जानकारी नहीं दी कि पेंट्री कार संचालक पर कितना जुर्माना लगाया गया है।
प्राधिकरण ने कहा कि यह आदेश पेंट्री कार संख्या 15904 (चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस) से लिए गए ‘नोवा फ्लेवर्ड डबल टोंड मिल्क’ के नमूने की जांच के बाद जारी किया गया।
इस नमूने की जांच असम स्थित राज्य जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में की गई थी। खाद्य विश्लेषक ने अपनी रिपोर्ट में इस नमूने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खराब गुणवत्ता वाला पाया।
एफएसएसएआई ने कहा कि अलीपुरद्वार के अधिकारी ने आदेश पारित करते हुए खराब गुणवत्ता का खाद्य पदार्थ बेचने के लिए सोपान रेस्तरां के अधिकृत प्रतिनिधि पर जुर्माना लगाया गया है।
इस हफ्ते की शुरुआत में एफएसएसएआई ने पंजाब स्थित रिहान हेल्थकेयर का लाइसेंस निलंबित कर दिया था। जांच के दौरान कंपनी के स्वास्थ्यवर्धक एवं पोषक तत्वों के विनिर्माण संयंत्र में नियमों के गंभीर उल्लंघन पाए गए थे।
भाषा योगेश प्रेम
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