एफएसएसएआई ने शराब कंपनियों को उम्र से जुड़े गुमराह करने वाले दावों के लिए नोटिस जारी किया
एफएसएसएआई ने शराब कंपनियों को उम्र से जुड़े गुमराह करने वाले दावों के लिए नोटिस जारी किया
नयी दिल्ली, नौ जुलाई (भाषा) खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने शराब बनाने वाली कंपनियों को बिना इजाजत ‘फ्लेवर’ मिलाने और उम्र से जुड़े दावों का पालन न करने पर नोटिस जारी किया है।
यह नोटिस ‘खाद्य सुरक्षा एवं मानक (अल्कोहलिक बेवरेजेज) नियमन, 2018’ के नियमों का उल्लंघन करने के लिए जारी किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने पाया है कि कंपनियां फ्लेवर मिलाने पर लगी रोक, उम्र से जुड़े गुमराह करने वाले दावों और ब्लेंड की समयावधि बताने से जुड़े नियमों का पालन नहीं कर रही थीं।
एफएसएसएआई ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ‘‘संबंधित कंपनियों को नियमों का पालन करने और यह बताने के लिए कहा गया है कि एफएसएस कानून, 2006 और उसके तहत बने नियमों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।’’
नियामक के अनुसार, कुछ कंपनियां ऐसे फ्लेवर मिला रही हैं जो उत्पाद के नैसर्गिक स्वाद और खुशबू जैसे लगते हैं (जैसे रम, ब्रांडी, जिन, माल्ट/ग्रेन व्हिस्की, वाइन और बीयर में)।
इसने कहा, ‘‘यह सीधे तौर पर उस नियम का उल्लंघन है जिसमें कहा गया है कि इन उत्पादों में सिर्फ उनका असली, प्राकृतिक स्वाद और खुशबू होनी चाहिए।’’
भाषा राजेश राजेश अजय
अजय

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