एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन पर रेहान हेल्थकेयर का लाइसेंस किया निलंबित

एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन पर रेहान हेल्थकेयर का लाइसेंस किया निलंबित

एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन पर रेहान हेल्थकेयर का लाइसेंस किया निलंबित
Modified Date: July 24, 2026 / 11:16 am IST
Published Date: July 24, 2026 11:16 am IST

नयी दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने के बाद रेहान हेल्थकेयर का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। कंपनी की ‘हेल्थ सप्लीमेंट्स’ और न्यूट्रास्यूटिकल्स विनिर्माण इकाई के निरीक्षण के दौरान ये उल्लंघन सामने आए।

रेहान हेल्थकेयर डाइजेस्टिव सिरप, मल्टी-विटामिन सिरप और अन्य सिरप-आधारित खाद्य उत्पाद बनाती है। कंपनी को सभी कमियों को दूर करने और सक्षम प्राधिकारी से उनके सत्यापन तक उत्पादन बंद रखने का निर्देश दिया गया है।

एफएसएसएआई ने आगाह किया है कि यदि कंपनी इस आदेश का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एफएसएसएआई ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर जानकारी दी, “ ‘हेल्थ सप्लीमेंट्स’ और न्यूट्रास्यूटिकल्स विनिर्माण इकाई के निरीक्षण के दौरान गंभीर अनुपालनहीनताएं पाए जाने के बाद रेहान हेल्थकेयर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।”

नियामक ने कंपनी को निर्देश दिया है कि सभी कमियां दूर होने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुपालन का सत्यापन होने तक वह खाद्य कारोबार से जुड़ी सभी गतिविधियां तत्काल बंद कर दे।

एफएसएसएआई ने बताया कि निरीक्षण में कंपनी की विनिर्माण इकाई को कुल मिलाकर केवल 12 प्रतिशत अनुपालन अंक मिले। यह कम अंक मौजूदा प्रावधानों के “बेहद गंभीर उल्लंघन और अनुपालनहीनता” को दर्शाते हैं।

नियामक के अनुसार, विनिर्माण परिसर अत्यंत अस्वच्छ और अव्यवस्थित पाया गया।

एफएसएसएआई ने कहा, “विनिर्माण टैंक के नीचे गंदगी और कीचड़ की परत जमी हुई थी। कच्चे माल का भंडारण अव्यवस्थित था और साफ-सफाई की खराब व्यवस्था के कारण परस्पर संदूषण (क्रॉस-कंटैमिनेशन) का गंभीर खतरा पैदा हुआ।”

एफएसएसएआई ने बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में भी कई बड़ी कमियां पाईं।

इनमें अपर्याप्त भंडारण व्यवस्था, काम के लिए कम जगह, हवा की आवाजाही की सुविधा (वेंटिलेशन) और प्रकाश व्यवस्था की खराब सुविधा, क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचा, कीटों का प्रकोप तथा पेयजल की जांच संबंधी वैध रिपोर्ट का अभाव शामिल है।

प्राधिकरण ने कहा, “चूंकि यह इकाई ‘हेल्थ सप्लीमेंट्स’ और न्यूट्रास्यूटिकल्स का निर्माण करती है (जो बच्चों और अन्य संवेदनशील वर्गों द्वारा उपभोग किए जाने वाले उच्च जोखिम वाले खाद्य उत्पाद हैं) इसलिए यहां की अस्वच्छ परिस्थितियां और खाद्य सुरक्षा नियंत्रण में विफलता जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर और तात्कालिक खतरा उत्पन्न करती हैं।”

एफएसएसएआई ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में मकड़ी के जाले, फफूंदी, मक्खियां, अन्य कीट और खुले में पड़ा खाद्य अपशिष्ट भी पाया गया।

एफएसएसएआई ने भ्रामक दावों और लेबलिंग को लेकर कई ऊर्जा पेय एवं मादक पेय बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ पिछले कुछ महीनों में कार्रवाई की है। इसके अलावा, कई ई-कॉमर्स मंचों को भी नोटिस जारी किए गए हैं।

प्राधिकरण ने कहा कि ये कार्रवाई उपभोक्ताओं की शिकायतों, स्वत: संज्ञान तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियमित प्रवर्तन गतिविधियों के आधार पर की गई है।

भाषा निहारिका

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