गौमत अदाणी समेत अन्य ने न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मामले का सेबी के साथ निपटान किया

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गौमत अदाणी समेत अन्य ने न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मामले का सेबी के साथ निपटान किया

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  • Publish Date - September 28, 2026 / 10:15 PM IST,
    Updated On - September 28, 2026 / 10:15 PM IST

नयी दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा) अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी, समूह की चार कंपनियों और 13 अन्य लोगों ने न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) नियमों के कथित अनुपालन न करने से जुड़े मामले का बाजार नियामक सेबी के साथ कुल 1.48 करोड़ रुपये का भुगतान कर निपटान कर लिया है।

इस समझौते में अदाणी एंटरप्राइजेज लि., अदाणी पावर लि., अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकॉनमिक जोन लि. और अदाणी ट्रांसमिशन लि. (अब अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड) के अलावा उनके निदेशक और कुछ अन्य अधिकारी शामिल हैं।

यह मामला जून और जुलाई, 2020 में सेबी को मिली शिकायतों से जुड़ा है। शिकायतों में अदाणी समूह की कुछ सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता संबंधी नियमों का अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाया गया था।

निपटान आदेश के अनुसार, अदाणी समूह की चारों कंपनियों, गौतम अदाणी और 13 अन्य लोगों ने कुल 1.48 करोड़ रुपये की निपटान राशि का भुगतान किया है।

भाषा

रमण अजय

अजय