सरकार का चीनी मिलों को एथनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रस का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश

सरकार का चीनी मिलों को एथनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रस का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश

सरकार का चीनी मिलों को एथनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रस का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश
Modified Date: December 7, 2023 / 04:16 pm IST
Published Date: December 7, 2023 4:16 pm IST

नयी दिल्ली, सात दिसंबर (भाषा) सरकार ने चीनी की कीमतों पर नियंत्रण और घरेलू खपत के लिए इसकी निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मिलों को पेट्रोल में मिश्रण के लिए एथनॉल उत्पादन को गन्ने के रस का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है।

खाद्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को सभी चीनी मिलों और डिस्टिलरियों के प्रबंध निदेशकों (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) को लिखे पत्र में हालांकि स्पष्ट किया है कि बी-हेवी शीरे से तेल विपणन कंपनियों को एथनॉल की आपूर्ति जारी रहेगी।

खाद्य मंत्रालय ने पत्र में कहा, “चीनी (नियंत्रण) आदेश 1966 के खंड 4 और 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी चीनी मिलों और डिस्टिलरीज को निर्देश दिया जाता है कि वे तत्काल प्रभाव से ईएसवाई (एथनॉल आपूर्ति वर्ष) 2023-24 में एथनॉल के लिए गन्ने के रस/चीनी के रस का उपयोग न करें।”

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पत्र के अनुसार, “तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को बी-हेवी शीरे से प्राप्त एथनॉल की आपूर्ति जारी रहेगी।”

भाषा अनुराग अजय

अजय


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