सरकार ने 49 रसायन उत्पादों के कर बीजक में आठ अंक के एचएसएन कोड के उल्लेख को अनिवार्य किया

सरकार ने 49 रसायन उत्पादों के कर बीजक में आठ अंक के एचएसएन कोड के उल्लेख को अनिवार्य किया

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  • Publish Date - December 2, 2020 / 12:41 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:51 PM IST

नयी दिल्ली, दो दिसंबर (भाषा) सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का बिल या चालान जारी करते समय 49 रसायन आधारित उत्पादों के आठ अंक के एचएसएन अथवा शुल्क कोड के उल्लेख को अनिवार्य कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने इन उत्पादों के लिए एचएसएन कोड को अधिसूचित करते हुए कहा, ‘‘किसी पंजीकृत व्यक्ति को उसके द्वारा जारी कर बीजक में आठ अंक के एचएसएन कोड का उल्लेख करना होगा।’’

अभी तक कारोबारियों को बिल जारी करते समय चार अंक के टैरिफ कोड का उल्लेख करने की जरूरत होती है।

व्यापार की भाषा में प्रत्येक उत्पाद को एचएसएन (हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लैचर) में वर्गीकृत किया जाता है। इससे वैश्विक स्तर पर वस्तुओं के प्रणालीगत तरीके से वर्गीकरण में मदद मिलती हैं

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि सीबीआईसी ने अधिसूचित किया है कि विशेष प्रकार के रसायन के सभी आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक दिसंबर, 2020 से कर चालान में आठ अंक के एचएसएन कोड का उल्लेख करना जरूरी होगा। बेशक आपूर्तिकर्ता के परिचालन का स्तर कितना भी हो।

मोहन ने कहा, ‘‘यह पहली अधिसूचना है जिसमें विशेष श्रेणी के आपूर्तिकर्ताओं के लिए एचएसएन कोड का उल्लेख करना अनिवार्य किया गया है। हालांकि, विशेष प्रकार के आपूर्तिकर्ताओं को ‘घेरने’ की कोई वजह नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह कदम फर्जी बिलों पर अंकुश के लिए उठाया गया है।’’

भाषा अजय अजय महाबीर

महाबीर