उच्च-प्रौद्योगिकी कंपनियों को बीआईएस प्रमाणन से छूट देने के लिए नया नियम लाएगी सरकार: गोयल
उच्च-प्रौद्योगिकी कंपनियों को बीआईएस प्रमाणन से छूट देने के लिए नया नियम लाएगी सरकार: गोयल
नयी दिल्ली, दो सितंबर (भाषा) सरकार भारत में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने वाली उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों को उपकरणों और कलपुर्जों के लिए अनिवार्य भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणन से छूट देने के लिए नया नियम लाने जा रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को यह जानकारी दी।
गोयल ने कहा कि हाल में जापान की यात्रा के दौरान सेमीकंडक्टर क्षेत्र की कंपनियों ने उनके सामने बीआईएस प्रमाणन हासिल करने में आने वाली दिक्कतों का मुद्दा उठाया था।
उन्होंने वाहन कलपुर्जा विनिर्माताओं के संगठन एसीएमए के एक कार्यक्रम में कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र की एक कंपनी को एक चिप के विनिर्माण के लिए करीब 13,501 कलपुर्जों की जरूरत होती है। जापानी कंपनियों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में कलपुर्जों के लिए बीआईएस मंजूरी हासिल करना एक बड़ी चुनौती है।
गोयल ने कहा, ‘‘यदि कोई कंपनी उच्च गुणवत्ता वाला सेमीकंडक्टर बना रही है, तो वह अपने लिए खरीदी जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता का भी ध्यान रखेगी। इसलिए सरकार नया नियम ला रही है, जिसमें ऐसे उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कंपनियों को बीआईएस की अनिवार्यताओं से छूट दी जाएगी।’’
उन्होंने कहा कि इन कंपनियों को दुनिया में कहीं से भी अपनी जरूरत के उपकरण और कलपुर्जे खरीदने की अनुमति होगी।
सरकार का उद्देश्य भारत में विनिर्माण गतिविधियां शुरू करने वाली उच्च-प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए उपकरण, वस्तुओं और सेवाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा ‘मेक इन इंडिया’ पहल को समर्थन देना है।
भाषा प्रेम
प्रेम अजय
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