नई दिल्ली। सेकंड हैंड सामान खरीदने या बेचने पर जीएसटी नहीं लगेगा, बशर्तें इसे खरीद मूल्य से कम कीमत पर बेचा जाए। सरकार को यह स्पष्टीकरण जीएसटी की मार्जिन स्कीम की वजह से जारी करना पड़ा है। मार्जिन स्कीम को लेकर सेकंड-हैंड सामान के डीलरों, खासतौर पर यूज्ड बोलतों के व्यापारियों में काफी असमंजस था।