Cough Syrup New Rule India: खांसी-जुकाम की समस्या आम बात है, लेकिन कई मामलों में ये समस्या बढ़ जाने पर जानलेवा साबित हो सकते हैं, ऐसे में हम तुरंत कफ सिरप खरीदने पहुंच जाते हैं, हालांकि अब ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत खांसी की सिरप समेत सभी तरह की सिरप अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी।
केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन किया है और सिरप की ओवर-द-काउंटर (OTC) बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। नए नियम लागू होने के बाद फार्मेसी से सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर द्वारा लिखा हुआ पर्ची दिखाना जरूरी होगा।
जानें क्या है नया नियम?
Cough Syrup New Rule India केंद्र सरकार ने 9 जून 2026 को जारी अधिसूचना के जरिए ड्रग्स (Fifth Amendment) रूल्स, 2026 लागू किए हैं। यह संशोधन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 12 और 33 के तहत किया गया है और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही प्रभावी हो गया है। सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 की Schedule K में सूचीबद्ध दवाओं की श्रेणी से सिरप शब्द को हटा दिया है।
क्यों लिया गया फैसला?
Cough Syrup New Rule India सरकार ने यह फैसला जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के बाद दवाओं की गुणवत्ता और निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने के बाद लिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव हर्ष मंगला द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब देशभर की फार्मेसियों को सिरप और संबंधित औषधीय फॉर्मूलेशन डॉक्टर की पर्ची के बेचना संभव नहीं होगा।