आईसीआईसीआई बैंक को 768.6 करोड़ रुपये का जीएसटी मांग नोटिस मिला

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आईसीआईसीआई बैंक को 768.6 करोड़ रुपये का जीएसटी मांग नोटिस मिला

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  • Publish Date - March 19, 2026 / 08:31 PM IST,
    Updated On - March 19, 2026 / 08:31 PM IST

नयी दिल्ली, 19 मार्च (भाषा) आईसीआईसीआई बैंक ने बृहस्पतिवार को बताया कि कर अधिकारियों ने उस पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के कथित रूप से कम भुगतान के लिए 768.6 करोड़ रुपये का मांग नोटिस जारी किया है।

बैंक ने एक नियामकीय सूचना में बताया कि 18 मार्च, 2026 को आईसीआईसीआई बैंक को महाराष्ट्र माल एवं सेवा कर कानून, 2017 की धारा 74 के तहत सी-जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद, मुंबई पूर्व आयुक्तालय के अतिरिक्त आयुक्त से एक आदेश मिला है। इस आदेश में 3,84,33,53,972 रुपये के जीएसटी की मांग की गई है, साथ ही बैंक द्वारा उन ग्राहकों को दी गई सेवाओं पर लागू होने वाली उतनी ही राशि का जुर्माना और ब्याज की भी मांग की गई है, जो अपने खातों में एक तय न्यूनतम बैलेंस बनाए रखते हैं।

बैंक ने कहा, ‘‘हालांकि, बैंक अतीत में जारी किए गए आदेशों/कारण बताओ नोटिस में उठाए गए इसी तरह के मुद्दे पर कानूनी लड़ाई (जिसमें एक रिट याचिका भी शामिल है) लड़ रहा है, लेकिन चूंकि ऊपर बताई गई कुल/संचयी राशि महत्वपूर्ण सीमा को पार कर गई है, इसलिए इस मामले की जानकारी दी जा रही है।’’

बैंक ने यह भी बताया कि वह इस मामले में उचित कदम उठाएगा, जिसमें तय समय सीमा के भीतर रिट याचिका/अपील के ज़रिये इस आदेश को चुनौती देना भी शामिल है।

भाषा राजेश राजेश अजय

अजय