नई दिल्ली। यदि किसी सरकारी बैंक के लाॅकर में जमा आपका कीमती सामान चोरी हो जाता है या हादसा हो जाता है तो बैंक किसी भी तरह का कंपनसेशन देने को बांध्य नहीं है। रिजर्व बैंक और सरकारी क्षेत्र के 19 बैंकों ने आरटीआई पूछताछ के जवाब में यह जानकारी दी है। इसके बाद आरटीआई आवेदक ने पारदर्शिता कानून के तहत प्रतिस्पर्धा आयोग में इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई है।