एक नाम पर 2 या इससे ज्यादा हैं PPF खाता तो नहीं मिलेगा ब्याज.. जुर्माने का भी है प्रावधान.. बदल गया है नियम.. हो सकता है बड़ा नुकसान

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एक नाम पर 2 या इससे ज्यादा हैं PPF खाता तो नहीं मिलेगा ब्याज.. जुर्माने का भी है प्रावधान.. बदल गया है नियम.. हो सकता है बड़ा नुकसान

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  • Publish Date - March 5, 2022 / 05:08 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:08 PM IST

नई दिल्‍ली। आप भी Public Private Fund (PPF) में निवेश करते हैं तो आपके लिए यह खबर सबसे ज्‍यादा जरूरी है। क्‍योंकि इसमें आपकी गाढ़ी कमाई लगी है और कहीं इसका रिटर्न मारा गया तो सोचिए क्‍या होगा।

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इसलिए PPF के नए नियमों के बारे में अच्छे से जानना जरूरी है। खासकर 2019 के PPF नियमों को जरूर जान लें। यही नहीं सरकार ने भी इस नियम को लेकर निवेशकों को खबरदार किया है।

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पर्सनल फाइनेंस एक्‍सपर्ट और CA मनीष कुमार गुप्‍ता के मुताबिक अगर किसी के पास दो खाते एक नाम से हैं और उसने दोनों खातों में 1-1 लाख रुपये जमा कर रखे हैं तो PPF नियम के तहत उन्‍हें इस रकम पर ब्‍याज नहीं मिलेगा। बता दें कि PPF पर ब्‍याज दर 7.1 फीसद है। इस लिहाज से खाताधारक को करीब 28 हजार रुपये का दो साल का ब्‍याज नहीं मिलेगा।

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सरकार ने कहा है कि अगर कोई खाताधारक एक नाम पर एक से ज्‍यादा PPF स्‍कीम चला रहा है तो उन्‍हें बड़ा नुकसान होने वाला है। उन्‍हें कोई ब्‍याज नहीं मिलेगा। पीपीएफ नियम 2019 के अनुसार, एक खाताधारक के नाम पर एक से अधिक खाते नहीं हो सकते हैं। अगर ग्राहक ने ऐसे दो या दो से अधिक खाते खोले हैं तो उसे बिना किसी ब्याज दिए बंद कर दिया जाएगा।

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मिनिस्‍ट्री ऑफ फाइनेंस में तैनात टीसी विजयन के मुताबिक 12 दिसंबर 2019 के बाद एक नाम पर खोले गए PPF खातों को तत्‍काल बंद कर दिया जाए। उन पर कोई ब्‍याज नहीं मिलेगा। साथ ही यह ध्‍यान रखा जाए कि विभाग के पास ऐसे खातों के मर्जर को लेकर कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है।