Modi government is bringing new IT law || Image- Upstox
Modi government is bringing new IT law: नई दिल्ली: केंद्र सरकार देश में कर प्रणाली को आधुनिक और सरल बनाने के लिए एक नया आयकर कानून लाने की तैयारी में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि अगले सप्ताह संसद में नया टैक्स बिल पेश किया जाएगा। इस नए कानून पर लंबे समय से मंथन चल रहा था, और कानून मंत्रालय इसका मसौदा तैयार कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कोई संशोधित कानून नहीं होगा, बल्कि पूरी तरह नया टैक्स एक्ट होगा, जिसमें आम नागरिकों की कर संबंधी दिक्कतों को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
इस विधेयक के संसद से पारित होने के बाद वर्तमान आयकर अधिनियम, 1961 का औपचारिक रूप से अंत हो जाएगा। यह कानून बीते 64 वर्षों से लागू है और समय-समय पर इसमें कई संशोधन किए गए हैं। हालांकि, इसका मूल ढांचा अब भी वैसा ही बना हुआ है, लेकिन बदलते समय और आवश्यकताओं के अनुसार इसमें लगातार बदलाव होते रहे हैं। अब सरकार इसे पूरी तरह बदलने जा रही है, जिससे कर प्रणाली को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जा सके।
Modi government is bringing new IT law: विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार ने हाल ही में आपराधिक कानूनों को नया रूप देकर उनके नाम भारतीय भाषाओं में रखे थे। उसी तर्ज पर “इनकम टैक्स एक्ट” का नाम बदलकर इसे “कर संहिता” किए जाने की संभावना है। इस बदलाव का उद्देश्य कानून को आम जनता के लिए अधिक बोधगम्य बनाना है, ताकि करदाता अपनी कर देयता और छूट की जानकारी आसानी से समझ सकें।
अब तक, आयकर कानून की जटिलता के कारण लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स लॉयर या कंपनी सेक्रेटरी की मदद लेने को मजबूर होते थे। नए कानून में इसे सरल बनाने की दिशा में बड़े सुधार किए जाएंगे, जिससे आम आदमी को टैक्स से जुड़े नियमों को समझने और अनुपालन में आसानी हो।
मोदी सरकार का यह कदम देश के कर ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। यह न केवल टैक्सपेयर्स के लिए सहूलियत बढ़ाएगा, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी अधिक पारदर्शी और सुगम बनाएगा। अब सबकी नजरें संसद में पेश होने वाले इस नए विधेयक पर टिकी हैं, जिससे भारत की कर प्रणाली को एक नया और आधुनिक स्वरूप मिल सकेगा।
NEW INCOME TAX BILL 2025 DRAFT !! LINK TO PDFhttps://t.co/2I1UT76IcG
As per Sec 515 (3)(b) – ‘Accountant’ means a Chartered Accountant !!
Sec 63 for Tax Audit to be conducted by Accountant i.e. Chartered Accountant only
pic.twitter.com/t1fxtU5o9k — Abhas Halakhandi (@AbhasHalakhandi) February 12, 2025