हैदराबाद, 11 सितंबर (भाषा) तेलंगाना सरकार ने जनस्वास्थ्य के हित में राज्य में गैर-डेयरी, कृत्रिम पनीर या एनालॉग पनीर के विनिर्माण, प्रसंस्करण, पैकिंग, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए रोक लगा दी है।
तत्काल प्रभाव से लागू होने वाला यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है।
तेलंगाना खाद्य एवं आवश्यक औषधि मानक प्राधिकरण ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि तेलंगाना के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने जनस्वास्थ्य के हित में पूरे राज्य में किसी भी रूप में गैर-डेयरी, कृत्रिम पनीर या एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
विज्ञप्ति के अनुसार, यह प्रतिबंध 10 सितंबर से तत्काल प्रभाव से एक साल के लिए लागू होगा।
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यासिर प्रेम
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