न्यायालय के निर्देश के अनुरूप फ्यूचर-रिलायंस सौदे पर सुनवाई जारी रख सकता है एनसीएलटी : फ्यूचर

न्यायालय के निर्देश के अनुरूप फ्यूचर-रिलायंस सौदे पर सुनवाई जारी रख सकता है एनसीएलटी : फ्यूचर

न्यायालय के निर्देश के अनुरूप फ्यूचर-रिलायंस सौदे पर सुनवाई जारी रख सकता है एनसीएलटी : फ्यूचर
Modified Date: November 29, 2022 / 08:42 pm IST
Published Date: March 22, 2021 3:44 pm IST

नयी दिल्ली, 22 मार्च (भाषा) फ्यूचर समूह ने सोमवार को कहा कि उसके खुदरा कारोबार का रिलायंस इंडस्ट्रीज की खुदरा इकाई के साथ विलय एवं बिक्री सौदे पर राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) सुनवाई जारी रख सकता है। उसका यह बयान इससे पहले दिन में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा इस संबंध में एकल पीठ के पिछले आदेश को स्थगित किए जाने के बाद आया है।

फ्यूचर समूह की कंपनी फ्यूचर कूपंस प्रा. लि. के यहां जारी वक्तव्य में कहा गया है, ‘‘मुख्य न्यायधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड-पीठ ने एकल न्यायधीश जे आर मिधा के 18 मार्च 2021 को दिये गये फैसले पर रोक लगा दी है। एकल न्यायधीश ने अपने फैसले में अपने 2 फरवरी 2021 के अंतरिम आदेश में कुछ और कठोर निर्देशों को शामिल किया था।

फ्यूचर कूपंस प्रा. लि. ने यह कहा है कि खंड-पीठ ने उच्चतम न्यायालय के उस आदेश को भी रिकार्ड पर लिया है जिसमें कहा गया है कि एनसीएलटी में सुनवाई प्रक्रिया फ्यूचर समूह और रिलांयस के बीच हुये सौदे के मामले में अंतिम आदेश आने तक जारी रह सकती है।

इस लिहाज से एनसीएलटी मामले पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तहत सुनवाई जारी रख सकता है लेकिन उच्चतम न्यायालय में याचिका का फैसला होने तक वह कोई अंतिम निर्णय नहीं दे सकता है।

उच्च न्यायालय का आदेश फ्यूचर रिटेल लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर आया है। यह फ्यूचर समूह की कंपनी है जो कि कई खुदरा कारोबार ब्रांड चलाती है। इनमें बिग बाजार, एफबीबी, ईजी डे क्लब, हायपर सिटी आदि प्रमुख हैं।

बहरहाल अमेजन ने इस बारे में भेजे गये ई- मेल का कोई जवाब नहीं दिया।

भाषा

महाबीर मनोहर

मनोहर


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