ग्राहकों की शिकायतों और नियमों के उल्लंघन पर बीकानेरवाला, मैरिको और परम डेयरी को नोटिस

ग्राहकों की शिकायतों और नियमों के उल्लंघन पर बीकानेरवाला, मैरिको और परम डेयरी को नोटिस

ग्राहकों की शिकायतों और नियमों के उल्लंघन पर बीकानेरवाला, मैरिको और परम डेयरी को नोटिस
Modified Date: June 19, 2026 / 09:57 pm IST
Published Date: June 19, 2026 9:57 pm IST

नयी दिल्ली, 19 जून (भाषा) खाद्य नियामक, एफएसएसएआई ने बीकानेरवाला, मैरिको लिमिटेड और परम डेयरी समेत खाद्य पदार्थो के कारोबार से जुड़ी कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस उत्पादों के बारे में कथित भ्रामक दावों, लेबलिंग नियमों के उल्लंघन और ग्राहकों की शिकायतों के कारण जारी किए गए हैं।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार (एफएसएसएआई) एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उसने कई खाद्य व्यवसाय परिचालकों (एफबीओ) को नोटिस जारी किए हैं। इन पर एफएसएस कानून, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप है, जिसमें भ्रामक ब्रांड नाम, ट्रेड नाम, उत्पाद के दावे, लेबलिंग नियमों का उल्लंघन और ग्राहकों की अन्य शिकायतें शामिल हैं।

कंपनियों को सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।

एफएसएसएआई ने बीकानेरवाला को एक ग्राहक की शिकायत पर नोटिस जारी किया है, जिसमें ‘‘फूड सर्विस क्षेत्र या रसोई परिसर में स्वच्छता संबंधी कथित चिंताएं’’ बताई गई थीं। प्राधिकार ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए बीकानेरवाला के खिलाफ एक शिकायत मिली थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि काम के घंटों के दौरान प्रतिष्ठान के सर्विस या रसोईक्षेत्र में एक कर्मचारी खाना खा रहा था।

इससे परिसर में स्वच्छता और साफ-सफाई के तरीकों को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं।

एफएसएसएआई ने बीकानेरवाला को कार्रवाई (एटीआर) देने का भी निर्देश दिया है, जिसमें आरोप सही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी हो। कंपनी को खाद्य सुरक्षा कानून के अनुसार स्वच्छता और साफ-सफाई की जरूरतों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

इसके अलावा, एफएसएसएआई ने परम डेयरी को भी एक ग्राहक की शिकायत पर नोटिस जारी किया है। शिकायत में आईआरसीटीसी कैटरिंग सेवाओं के जरिए आपूर्ति किए गए ‘दही’ और ‘रबड़ी’ में फंगस होने का आरोप लगाया गया था।

परम डेयरी से आपूर्ति किए गए उत्पाद और उस खाद्य व्यवसाय परिचालकों की जानकारी मांगी गई है जिससे उत्पाद खरीदा गया था।

इस शिकायत के बाद सुधारात्मक कदम उठाते हुए कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने का निर्देश भी दिया गया है।

इसके अलावा, एफएसएसएआई ने मैरिको लिमिटेड को उसके उत्पाद ‘सैफोला टोटल हार्ट प्रो-मल्टी सोर्स कुकिंग ऑयल’ के लिए नोटिस जारी किया है।

एफएसएसएआई ने कहा कि पैक के सामने की तरफ किए गए दावे जैसे ‘गुड फैट्स बैलेंस’ और ‘कम तेल सोखने के लिए लोसॉर्ब’ को वैज्ञानिक रूप से साबित करने की जरूरत है।

इसके अलावा, प्राधिकार ने फेरेरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया है, जिसके उत्पाद ‘किंडर जॉय’ के पैक के सामने ‘रिच इन मिल्क सॉलिड्स’ (दूध के ठोस पदार्थों से भरपूर) का दावा किया गया है। प्राधिकरण ने कहा कि यह दावा भ्रामक लगता है।

अन्य एफबीओ (खाद्य व्यवसाय परिचालकों) में मेडिजेन लैब्स, मास्टरचाउ फूड्स, रॉ प्रेसरी, नेक्सा इंडस्ट्रीज और ऑरविले शामिल हैं।

कुछ अन्य ब्रांड जिन्हें नोटिस मिले हैं, वे नेचुरल पनीर, गौर हेल्दी फूड- सिल्कन टोफू, प्लक मैंगो फ्रूट जूस, कोरियन जिनसेंग और इनसिप्रो गोल्ड पाउडर वनीला हैं।

भाषा राजेश राजेश रमण

रमण


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