अब लोन वसूली एजेंट कर्जदारों को नहीं कर पाएंगे परेशान, RBI ने जारी किया निर्देश

RBI ने वसूली एजेंट के लिए कल निर्देश जारी करते हुए कहा कि सुबह आठ बजे से रात सात बजे तक बकाया राशी के लिए कॉल कर सकते है। उससे पहले या बाद में काल करनें पर दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

अब लोन वसूली एजेंट कर्जदारों को नहीं कर पाएंगे परेशान, RBI ने जारी किया निर्देश

RBI made major changes in FD rules, issued notification

Modified Date: November 29, 2022 / 08:51 pm IST
Published Date: August 13, 2022 1:43 pm IST

RBI INSTRUCTION TO RECOERY AGENT: RBI ने वसूली एजेंट के लिए कल निर्देश जारी करते हुए कहा कि सुबह आठ बजे से रात सात बजे तक बकाया राशी के लिए कॉल कर सकते है। उससे पहले या बाद में काल करनें पर दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। आर बी आई नें NBFC यानि गैर बैंकिग वित्त कंपनी और ARC यानि संपत्ति पुनर्गठन कंपनियों को यह तय करनें के लिए कहा कि वसूली संबंधित नियमों को ठीक से पालन किया जाय। कंपनियो को सख्त आदेश देते हुए RBI ने यह भी कहा कि, वसूली के समय ध्यान दे कि कर्जदारो को किसी भी तरह की प्रताणना ना दी जाए। और ना ही उन्हे इस बात पर विवश किया जाय कि वे कोई गलत कदम उठाएं

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लगातार लोन लेने वाले कर्जदारो से यह शिकायत आ रही थी कि उन्हे लोन के नाम पर धमकाया जाता है। अपशब्द कहे जाते है। इन सब को लेकर देश के सबसे बड़े बैंक रिजर्व बैंक ने आदेश देते हुए कहा कि एसा कोई भी काम ना किया जाए। नही तो एजेंट और कंपनी दोनो पर कार्यवाही की जाएगी।

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