PDS Kerosene Allocation Rules: युद्ध के बीच भारत में लौट रहा केरोसिन का दौर.. मोदी सरकार ने दी इन राज्यों में बिक्री की अनुमति, जानें कैसे होगा मुहैया

PDS Kerosene Allocation Rules: एलपीजी कमी के बीच सरकार ने 21 राज्यों में केरोसिन बिक्री की अनुमति दी, राहत के लिए नया फैसला।

PDS Kerosene Allocation Rules: युद्ध के बीच भारत में लौट रहा केरोसिन का दौर.. मोदी सरकार ने दी इन राज्यों में बिक्री की अनुमति, जानें कैसे होगा मुहैया

PDS Kerosene Allocation Rules || Image- Business Today file

Modified Date: March 30, 2026 / 06:59 am IST
Published Date: March 30, 2026 6:58 am IST
HIGHLIGHTS
  • 21 राज्यों में फिर शुरू होगी केरोसिन बिक्री
  • LPG कमी के बीच सरकार का बड़ा फैसला
  • पेट्रोल पंपों पर सीमित समय के लिए उपलब्ध

नई दिल्ली: मिडिल-ईस्ट संघर्ष के वजह से देशभर में एलपीजी की कमी के चलते केंद्र की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। (PDS Kerosene Allocation Rules) दरअसल केंद्र सरकार ने केरोसिन की बिक्री का फैसला लिया है और इसके लिए पेट्रोलियम सुरक्षा और लाइसेंसिंग नियमों में ढील दी है। 29 मार्च को जारी एक गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक़ इसे सीमित समय के लिए केरोसिन चुनिंदा पेट्रोल पंपों के ज़रिए बेचा जा सकेगा।

इन राज्यों में होगी बिक्री

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जिनमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात शामिल हैं, यहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बेहतर केरोसिन तेल आवंटित करने की अनुमति दी है। इन जगहों पर केरोसिन की सप्लाई पहले बंद की जा चुकी है।

जमा कर सकेंगे 5000 लीटर केरोसिन

बदले हुए नियम के अनुसार तय किए गए पेट्रोल पंपों को घरों में खाना पकाने और रोशनी के लिए केरोसिन जमा करने और बेचने की इजाजत होगी। हर आउटलेट 5,000 लीटर तक केरोसिन जमा कर सकेंगे और राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा हर ज़िले में ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा दो सर्विस स्टेशन तय किए जाएंगे।

छूटें तत्काल प्रभाव से लागू

नोटिफिकेशन में पेट्रोलियम नियम, 2002 के कुछ प्रावधानों से छूट भी दी गई है, जिससे केरोसिन का काम संभालने वाले डीलरों और परिवहन वाहनों के लिए लाइसेंसिंग की ज़रूरतें आसान हो गई हैं। (PDS Kerosene Allocation Rules) अधिकारियों ने बताया कि यह फ़ैसला ईंधन की उपलब्धता और मौजूदा वैश्विक संकट को देखते हुए लिया गया है, जिसके ज़रिए सरकार घरों तक ईंधन की पहुँच सुनिश्चित करना चाहती है। फिलहाल ये छूटें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं और 60 दिनों तक, या अगले आदेश तक वैध रहेंगी।

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