PPF अकाउंट हो गया है बंद, तो घबराएं नहीं बस करे ये काम, तुरंत हो जाएगा एक्टिव

Reactivate Closed PPF account : पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) देश की सबसे पॉपुलर स्मॉल सेविंग स्कीम है। सरकार इस स्कीम में लोग जमकर निवेश

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  • Publish Date - March 18, 2023 / 02:52 PM IST,
    Updated On - March 18, 2023 / 02:52 PM IST

नई दिल्ली : Reactivate Closed PPF account : पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) देश की सबसे पॉपुलर स्मॉल सेविंग स्कीम है। सरकार इस स्कीम में लोग जमकर निवेश करते हैं। इस सरकारी स्कीम में आप सालाना कम से कम 500 रुपये कर निवेश कर सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की सीमा है। एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये से अधिक जमा की रकम पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपका PPF अकाउंट बंद हो चुका है, तो इसे आप फिर से शुरू कर सकते हैं।

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इनएक्टिव अकाउंट के नुकसान

Reactivate Closed PPF account :  PPF अकाउंट के इनएक्टिव होने के बाद भी इसमें जमा रकम पर आपको ब्याज मिलता रहता है। लेकिन अकाउंट बंद होने के भी कई नुकसान हैं। आप अपने PPF अकाउंट पर लोन नहीं ले सकते हैं। साथ ही इसे फिर से एक्टिव करने के लिए आपको फाइन चुकाना पड़ता है। लेकिन आप बंद हो चुके अपने PPF अकाउंट को दोबारा एक्टिव कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ काम करने होंगे।

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ऐसे करें दोबारा शुरू करें अकाउंट

Reactivate Closed PPF account :  अगर आप अपने बंद हो चुके PP अकाउंट को फिर से शुरू कराना चाहते हैं, तो इसके लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक की ब्रॉन्च जाना होगा जहां आपका अकाउंट है। वहां आपको लिखित में आवेदन देना होगा। फिर आपका अकाउंट जितने साल तक बंद था, उसके लिए हर साल के हिसाब से आपको 500 रुपये जमा करने होंगे।

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लॉकइन पीरियड के बाद एक्टिव नहीं होगा अकाउंट

Reactivate Closed PPF account :  इसके अलावा मौजूदा फाइनेंसियल ईयर के लिए भी आपको 500 रुपये डिपॉजिट करने होंगे। इसके बाद जितने साल अपका भुगतान लैप्स हुआ है, उसके लिए हर साल पर आपको 50 रुपये देने होंगे। PPF अकाउंट का लॉकइन पीरियड 15 साल का होता है। इस अवधि के बाद आपका अकाउंट दोबारा एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। सरकारी नियम के मुताबिक PPF स्कीम में 15 साल तक के लिए निवेश करना होता है। अगर आप मैच्‍योरिटी के बाद भी जारी रखना चाहते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में PPF अकाउंट को 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं।

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PPF में निवेश पर टैक्स में मिलती है छूट

Reactivate Closed PPF account :  टैक्स छूट के नजरिये से ये बेहतरीन स्कीम है। इसलिए यह नौकरी-पेशा लोगों में बेहद लोकप्रिय है। PPF में पैसे जमाकर बेहतर रिटर्न के साथ-साथ टैक्स छूट का फायदा भी उठा सकते हैं। आप इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये तक है। फिलहाल PPF पर सरकार सालाना 7.1 फीसदी का ब्याज दे रही है। इसमें निवेश पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, जिसका सालाना आधार पर आंकलन होता है।

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