नयी दिल्ली, 27 मार्च (भाषा) सरकार ने एक अप्रैल से कूरियर सेवा के माध्यम से निर्यात पर प्रति खेप लागू मूल्य सीमा को हटाने की शुक्रवार को घोषणा की। वर्तमान में प्रति खेप 10 लाख रुपये की मूल्य सीमा लागू है।
इस कदम से छोटे निर्यातकों और ई-कॉमर्स आधारित निर्यात को समर्थन मिलने की उम्मीद है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने अधिसूचना में कहा, ‘‘ कूरियर सेवा के माध्यम से निर्यात पर प्रति खेप मूल्य सीमा एक अप्रैल 2026 से प्रभावी रूप से समाप्त कर दी जाएगी।’’
बजट में सरकार ने कूरियर निर्यात पर प्रति खेप 10 लाख रुपये की मूल्य सीमा को पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की थी।
भाषा निहारिका रमण
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