कही इस बैंक में तो नहीं है आपका खाता? कर रहे थे ये बड़ी गलती, RBI ने लगाया जुर्माना

RBI fined Jalgaon People's Co-operative Bank

  •  
  • Publish Date - September 26, 2022 / 09:43 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:17 PM IST

मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जलगांव पीपुल्स सहकारी बैंक पर मानदंडों का पालन नहीं करने को लेकर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने 31 मार्च, 2020 तक वित्तीय स्थिति के आधार पर महाराष्ट्र के बैंक का निरीक्षण किया था।

Read more :  IND vs SA : दक्षिण अफ्रीका से भिड़ंत से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, ये प्लेयर सीरीज से हुआ बाहर

सहकारी बैंक ने मानदंडों के अनुसार कुछ खातों को गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया था और ग्राहकों को सूचित किए बिना बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष न रखने के लिए दंडात्मक शुल्क लगाया था। आरबीआई ने एक अन्य बयान में कहा कि अंडमान और निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

Read more : हाई टेंशन तार की चपेट में आने से दो युवकों की मौत, मची अफरातफरी 

केंद्रीय बैंक के अनुसार, अंडमान और निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक ने अपने निदेशकों को असुरक्षित ऋण स्वीकृत किया है। इसलिए उस पर कार्रवाई की गई है। केंद्रीय बैंक ने कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए नौ अन्य सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।