आरबीआई ने कैशफ्री पर लगाया 3.1 लाख रुपये का जुर्माना

आरबीआई ने कैशफ्री पर लगाया 3.1 लाख रुपये का जुर्माना

आरबीआई ने कैशफ्री पर लगाया 3.1 लाख रुपये का जुर्माना
Modified Date: March 16, 2026 / 08:50 pm IST
Published Date: March 16, 2026 8:50 pm IST

मुंबई, 16 मार्च (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को भुगतान एग्रीगेटर कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर नियमों का पालन नहीं करने को लेकर 3.1 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया।

आरबीआई ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने एक एस्क्रो खाते से कुछ ऐसी निकासी की जिसकी नियमों के तहत अनुमति नहीं थी। कैशफ्री पर यह जुर्माना नौ मार्च के आदेश के तहत लगाया गया है।

यह कार्रवाई अप्रैल, 2024 से जून, 2025 के बीच कंपनी के संचालन के संबंध में की गई वैधानिक जांच के बाद की गई।

आरबीआई ने कहा कि उसने पहले कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और आरोप सही पाए जाने के बाद यह अर्थदंड लगाया गया है।

केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई वैधानिक और नियामकीय अनुपालन में कमियों के आधार पर की गई है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर टिप्पणी करना नहीं है।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय


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