विदेशी सूचीबद्धता पर आरबीआई ने संशोधित फेमा नियमों को अधिसूचित किया |

विदेशी सूचीबद्धता पर आरबीआई ने संशोधित फेमा नियमों को अधिसूचित किया

विदेशी सूचीबद्धता पर आरबीआई ने संशोधित फेमा नियमों को अधिसूचित किया

:   Modified Date:  April 24, 2024 / 10:21 PM IST, Published Date : April 24, 2024/10:21 pm IST

नयी दिल्ली, 24 अप्रैल (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय कंपनियों के शेयरों की खरीद से संबंधित फेमा नियमों में संशोधनों को अधिसूचित कर दिया है।

इसके साथ केंद्रीय बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत में निवासी व्यक्ति के विदेशी मुद्रा खाते) विनियमों में संशोधनों को भी अधिसूचित किया है।

सरकार ने जनवरी में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कंपनियों को गिफ्ट आईएफएसी के अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर प्रतिभूतियों को सीधे सूचीबद्ध करने की अनुमति दी थी।

वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण उपकरण) नियमों में संशोधन किया और अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर भारत में निगमित कंपनियों के इक्विटी शेयरों की प्रत्यक्ष सूचीबद्धता को अधिसूचित किया।

इसके अलावा, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी (अनुमेय क्षेत्राधिकार में इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना) नियम, 2024 जारी किए हैं।

पिछले साल 28 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले चरण में गिफ्ट-आईएफएससी एक्सचेंज में भारतीय कंपनियों को सीधे सूचीबद्ध किए जाने की घोषणा की थी।

भाषा पाण्डेय प्रेम

प्रेम

 

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