(RBI Guideline/ Image Credit: RBI)
RBI Guideline: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को गुवाहाटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए कड़ा कदम उठाया और कई प्रतिबंध लागू कर दिए। अब बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी सीमित हो गई है और वे अपने खाते से 35,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल पाएंगे। RBI ने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध केवल इस बैंक पर लागू होंगे और अन्य बैंकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
RBI के निर्देश मंगलवार से लागू हो चुके हैं, जब बैंक बंद था और ये अगले छह महीने तक रहेंगे। इन प्रतिबंधों के तहत बैंक कोई नया लोन नहीं दे सकता, मौजूदा लोन को रिन्यू नहीं कर सकता, न ही नए निवेश या भुगतान कर सकता है। केवल जमा राशि के मुकाबले ऋण समायोजन की अनुमति होगी। RBI ने कहा कि यह कदम बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए उठाया गया है।
RBI ने यह भी स्पष्ट किया कि बैंक के पात्र जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) से पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। इसका मतलब है कि जमा राशि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए RBI ने यह प्रबंध किया है।
RBI ने कहा कि बैंक के बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट के साथ सुधार के लिए बातचीत की गई थी। हालांकि, पर्यवेक्षी चिंताओं को दूर करने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त ठोस कदम न उठाने के कारण RBI को यह निर्देश जारी करना पड़ा। बैंक की वित्तीय स्थिरता बनाए रखना और ग्राहकों के हितों की सुरक्षा प्राथमिकता है।