सीरम इंस्टीट्यूट को राहत, अदालत ने कोविशील्ड को लेकर ट्रेडमार्क के उल्लंघन संबंधी याचिका खारिज की

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सीरम इंस्टीट्यूट को राहत, अदालत ने कोविशील्ड को लेकर ट्रेडमार्क के उल्लंघन संबंधी याचिका खारिज की

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  • Publish Date - January 30, 2021 / 05:58 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:31 PM IST

पुणे, 30 जनवरी (भाषा) एक स्थानीय अदालत ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) को राहत दी है। अदालत ने कंपनी के द्वारा कोविशील्ड ब्रांड नाम के इस्तेमाल पर रोक की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। कंपनी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।

एसआईआई कोविशील्ड नाम से कोरोना वायरस के एक वैक्सीन का उत्पादन कर रही है, जिसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और ब्रिटिश-स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका ने विकसित किया है। भारत सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की 110 लाख खुराकें खरीदी हैं।

हालांकि कोर्ट का आदेश फिलहाल उपलब्ध नहीं हो पाया, लेकिन याचिका दायर करने वाली दवा कंपनी कुटिस-बायोटेक के वकील ने कहा कि वह उच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे।

कुटिस-बायोटेक ने दीवानी अदालत में चार जनवरी को एक मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि उसके पास ब्रांडनेम कोविशील्ड का उपयोग करने का पहले से अधिकार था।

एसआईआई ने अदालत को बताया कि दोनों कंपनियां अलग-अलग उत्पाद श्रेणियों में काम करती हैं और ट्रेडमार्क को लेकर भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है।

एसआईआई के वकील हितेश जैन ने कहा, ‘‘अदालत ने याचिका खारिज कर दी है।’’

भाषा सुमन

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