निर्यातकों को राहत, अब 31 दिसंबर तक लागू रहेगी आरओडीटीईपी योजना
निर्यातकों को राहत, अब 31 दिसंबर तक लागू रहेगी आरओडीटीईपी योजना
नयी दिल्ली, 30 सितंबर (भाषा) सरकार ने निर्यातकों को राहत देते हुए 'निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की वापसी' (आरओडीटीईपी) योजना को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है।
यह योजना 30 सितंबर को समाप्त हो रही थी लेकिन विस्तार के बाद अब यह योजना 31 दिसंबर, 2026 तक लागू रहेगी।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा कि आरओडीटीईपी योजना के तहत घरेलू शुल्क क्षेत्र, अग्रिम प्राधिकार, विशेष आर्थिक क्षेत्र और निर्यातोन्मुख इकाइयों से होने वाले पात्र निर्यात को 31 दिसंबर तक लाभ मिलता रहेगा।
आरओडीटीईपी योजना की शुरुआत वर्ष 2021 में की गई थी। इसके तहत निर्यातकों को उन करों, शुल्कों और उपकरों की वापसी की जाती है, जिनकी भरपाई केंद्र, राज्य या स्थानीय स्तर पर लागू किसी अन्य व्यवस्था के तहत नहीं होती है।
इस योजना के तहत विभिन्न उत्पादों के लिए 0.3 प्रतिशत से 3.9 प्रतिशत तक की दर से शुल्क और करों की वापसी की जाती है।
वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए 18,232 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था। वहीं, चालू वित्त वर्ष के लिए इसका बजट 10,000 करोड़ रुपये रखा गया है।
भाषा अजय अजय प्रेम
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