संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक श्याम किशोर गुप्ता की जमानत याचिका खारिज

संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक श्याम किशोर गुप्ता की जमानत याचिका खारिज

संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक श्याम किशोर गुप्ता की जमानत याचिका खारिज
Modified Date: November 29, 2022 / 08:08 pm IST
Published Date: March 15, 2021 4:38 pm IST

रांची, 15 मार्च (भाषा) संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक श्याम किशोर गुप्ता को 500 करोड़ से अधिक के रीयल एस्टेट घोटाले से जुड़े मामले में झारखंड उच्च न्यायालय से झटका लगा है। अदालत ने उनकी जमानत की अर्जी नामजूर कर दी है।

न्यायमूर्ति राजेश कुमार की पीठ ने इस मामले में पीठ ने सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने सोमवार को सुनाए गए फैसले में श्याम किशोर गुप्ता पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उनकी जमानत की याचिका खारिज कर दी।

निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज करने के बाद गुप्ता ने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी।

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गौरतलब है कि संजीवनी बिल्डकॉन के मामले में ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी का मामला अप्रैल 2012 में प्रकाश में आया था। इसके बाद रांची के अलग-अलग थानों में कंपनी और उसके निदेशकों/अधिकारियों के खिलाफ कुल 33 मामले दर्ज हुए थे। पुलिस ने इस मामले में जयंत दयाल नंदी, अनामिका नंदी, अनिता नंदी, अरविंद सिंह, आरपी वर्मा, पीके गुप्ता, अब्दुल वहाब, मो शमीम समेत अन्य आरोपी बनाया था।

वर्ष 2014 में इन सभी मामलों की जांच का दायित्व सीबीआई ने संभाल लिया था।

भाषा सं मानसी मनोहर

मनोहर


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