सेबी ने म्यूचुअल फंड वितरकों के लिए लेनदेन शुल्क समाप्त किया

सेबी ने म्यूचुअल फंड वितरकों के लिए लेनदेन शुल्क समाप्त किया

सेबी ने म्यूचुअल फंड वितरकों के लिए लेनदेन शुल्क समाप्त किया
Modified Date: August 9, 2025 / 06:43 pm IST
Published Date: August 9, 2025 6:43 pm IST

नयी दिल्ली, नौ अगस्त (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्यूचुअल फंड वितरकों को दिए जाने वाले लेनदेन शुल्क को समाप्त कर दिया है।

इसके साथ ही वह प्रावधान भी खत्म हो गया है, जिसके तहत संपत्ति प्रबंधन कंपनियां(एएमसी) एक तय सीमा से ऊपर के निवेश पर यह शुल्क देती थीं।

सेबी ने कहा कि यह निर्णय मई 2023 में सार्वजनिक परामर्श और इस वर्ष जून में उद्योग परामर्श के बाद लिया गया।

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पहले के नियमों के तहत, सेबी ने कहा था कि यदि वितरक किसी निवेशक से न्यूनतम 10,000 रुपये की सदस्यता राशि म्यूचुअल फंड में लाते हैं, तो वे ऐसे लेनदेन शुल्क पाने के पात्र होंगे।

भाषा योगेश पाण्डेय

पाण्डेय


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