सेबी ने प्रसार संपदा समेत छह को बाजार से प्रतिबंधित किया, 28.12 करोड़ रुपये जब्त करने का आदेश
सेबी ने प्रसार संपदा समेत छह को बाजार से प्रतिबंधित किया, 28.12 करोड़ रुपये जब्त करने का आदेश
नयी दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को शेयर ब्रोकर प्रसार संपदा, उससे जुड़ी इकाई चौबारा ईट्स और चार अन्य को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया तथा शेयर वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) खंड में कथित हेरफेर से जुड़े 28.12 करोड़ रुपये के कथित अवैध लाभ को जब्त करने का आदेश दिया।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अंतरिम आदेश के मुताबिक, इसमें प्रसार संपदा और उसके निदेशकों से जुड़े 22.06 करोड़ रुपये तथा चौबारा ईट्स और उसके निदेशकों से जुड़े 6.06 करोड़ रुपये शामिल हैं।
नियामक ने सभी छह इकाइयों को संबंधित राशि ऐसे सावधि जमा खातों में जमा करने का निर्देश दिया। इस राशि को सेबी अपने पास रख सकेगा।
सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय ने कहा कि आदेश में दर्ज निष्कर्ष प्रथम-दृष्टया हैं और मामले की विस्तृत जांच की जरूरत है। जांच में प्रथम-दृष्टया पाया गया कि संबंधित इकाइयां शेयर विकल्प में असामान्य रूप से अधिक मुनाफा और शेयर वायदा में नुकसान उठा रही थीं तथा कथित तौर पर कीमतों में हेरफेर कर रही थीं।
नियामकीय आदेश के अनुसार, प्रसार संपदा ने एनएसई से पत्र मिलने के बाद अपने खाते में कथित गतिविधि बंद कर दी, लेकिन बाद में अपनी संबद्ध इकाई चौबारा के जरिये इसे जारी रखा। सेबी ने दोनों के बीच संभावित समन्वित कारोबार के साक्ष्य मिलने की भी बात कही।
सेबी ने कहा कि संबंधित इकाइयां मुख्य रूप से छोटे शेयरों में कारोबार करती थीं और वायदा कीमतों को प्रभावित करने के बाद विकल्प कीमतों में बदलाव से लाभ उठाने की कोशिश करती थीं। उल्लंघन साबित होने पर समन्वित कारोबार से हुए संभावित अतिरिक्त अवैध लाभ की गणना की जाएगी।
भाषा प्रेम प्रेम अजय
अजय

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