सेबी ने फ्रंट-रनिंग मामले में दो को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया

सेबी ने फ्रंट-रनिंग मामले में दो को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया

सेबी ने फ्रंट-रनिंग मामले में दो को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया
Modified Date: December 19, 2022 / 07:54 pm IST
Published Date: December 19, 2022 7:54 pm IST

नयी दिल्ली, 19 दिसंबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने फ्रंट-रनिंग कारोबार में संलिप्त रहने के आरोप में दो लोगों को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित करने के साथ ही उनकी 1.68 करोड़ रुपये गैरकानूनी कमाई को जब्त कर लिया है।

फ्रंट-रनिंग कारोबार शेयर बाजारों में किया जाने वाला वह गैरकानूनी तरीका होता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी ब्रोकर या विश्लेषक से मिली अग्रिम सूचना के आधार पर शेयरों का लेनदेन करता है, जबकि उस समय यह सूचना ग्राहकों के पास नहीं होती है।

इस तरह के गैरकानूनी लेनदेन के आरोप में सेबी ने गौरव डेढ़िया और उनकी बहन काजल इलेश सावला को प्रतिबंधित कर दिया है। उस समय गौरव आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ मुख्य वितरक के तौर पर काम कर रहे थे।

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सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में गौरव पर प्रतिबंध लगाने के अलावा उन्हें अगले आदेश तक किसी भी मान्य मध्यवर्ती संस्था से भी जुड़ने से रोक दिया है।

इसके अलावा फ्रंट-रनिंग से कमाई गई करीब 1.68 करोड़ रुपये की राशि भी जब्त करने का आदेश दिया है। यह आदेश मई, 2017 से जून, 2022 तक चली जांच के बाद आया है।

भाषा प्रेम

प्रेम अजय

अजय


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