सेबी ने भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन के लिए एनडीटीवी के प्रवर्तकों पर ‘रोक’ लगाई

सेबी ने भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन के लिए एनडीटीवी के प्रवर्तकों पर ‘रोक’ लगाई

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  • Publish Date - November 28, 2020 / 07:58 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:18 PM IST

नयी दिल्ली, 28 नवंबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एनडीटीवी के प्रवर्तकों प्रणय रॉय और राधिका रॉय पर दो साल के लिए प्रतिभूति बाजार में कारोबार की रोक लगा दी है। यह कार्रवाई भेदिया कारोबार में संलिप्तता के चलते की गयी है।

सेबी ने दोनों को 12 साल पहले की भेदिया कारोबार गतिविधियों से अवैध तरीके से कमाये गये 16.97 करोड़ रुपये लौटाने को भी कहा है।

नियामक ने इनके अलावा एक से दो साल की अवधि के लिये सात अन्य व्यक्तियों एवं निकायों पर भी पाबंदी लगा दी है। इनमें से कुछ को अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचनाओं के जरिये शेयरों में कारोबार के जरिये की गई अवैध कमाई को लौटाने को कहा गया है।

सेबी ने सितंबर, 2006 से जून, 2008 के दौरान कंपनी के शेयरों में कारोबार की जांच करने के बाद यह कदम उठाया है। सेबी ने पाया कि उक्त अवधि के दौरान भेदिया कारोबार से संबंधित कई प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

सेबी ने कहा कि संबंधित व्यक्ति व निकाय अकेले या आपस में मिलकर राशि का भुगतान कर सकते हैं। उन्हें 17 अप्रैल, 2008 से भुगतान की तिथि तक छह प्रतिशत ब्याज के साथ यह राशि अदा करनी होगी।

सेबी ने शुक्रवार को जारी तीन अलग आदेशों में कहा कि इन सभी निकायों ने भेदिया कारोबार रोक नियमनों का उल्लंघन किया है।

सेबी ने पाया कि नयी दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड (एनडीटीवी) में मूल्य को लेकर संवेदनशील जानकारियां रखने योग्य पदों पर रहते हुए प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने भेदिया कारोबार में संलिप्त होकर अवैध तरीके से 16.97 करोड़ रुपये से अधिक की कमायी की।

प्रणय रॉय तब कंपनी के चेयरमैन एवं पूर्णकालिक निदेशक थे। राधिका रॉय उक्त अवधि के दौरान कंपनी की प्रबंध निदेशक थीं।

भाषा सुमन अजय

अजय