Antarjatiye Vivah Protsahan Anudan Yojana: इंटरकास्ट मैरिज पर अब सरकार देगी इतने लाख रूपए, इस वजह से उठाया गया बड़ा कदम, जान लीजिए पूरी शर्तें

Antarjatiye Vivah Protsahan Anudan Yojana: इंटरकास्ट मैरिज पर अब सरकार देगी इतने लाख रूपए, इस वजह से उठाया गया बड़ा कदम, जान लीजिए पूरी शर्तें

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  • Publish Date - December 26, 2025 / 05:02 PM IST,
    Updated On - December 26, 2025 / 05:04 PM IST

Antarjatiye Vivah Protsahan Anudan Yojana/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • बिहार सरकार की बड़ी पहल
  • सामाजिक समरसता के लिए बड़ा कदम
  • बिहार में अंतरजातीय विवाह पर मिलेगा वित्तीय लाभ

बिहार: Antarjatiye Vivah Protsahan Anudan Yojana:  बिहार सरकार ने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव को खत्म करने और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बिहार में इंटर-कास्ट मैरिज करने वाले नवविवाहित जोड़ों को 1 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बिहार में जातिगत भेदभाव की जड़ें काफी गहरी हैं जो राज्य की प्रगति और सामाजिक समरसता के लिए चुनौती बनी हुई हैं। इसे दूर करने के लिए राज्य सरकार ने यह योजना लागू की है, ताकि लोग अपनी जाति से परे जाकर विवाह कर सकें और समाज में भाईचारा मजबूत हो। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में जातिवाद और छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करना और अलग-अलग जातियों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना है। योजना के तहत केवल इंटर-कास्ट विवाह पर ही प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

बिहार सरकार का अनोखा फैसला (Bihar Inter-Caste Marriage Scheme)

Antarjatiye Vivah Protsahan Anudan Yojana:  बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। नवविवाहित जोड़ों में से एक पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए और दूसरा पक्ष सवर्ण या अन्य पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए। शादी कानूनी रूप से पंजीकृत होना चाहिए, यानी शादी प्रमाण पत्र या कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट होना जरूरी है। लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक और लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए पति-पत्नी का बैंक खाता जॉइंट होना चाहिए, और खाता आधार से लिंक होना जरूरी है। शादी विशेष विवाह अधिनियम, 1954 या हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत आधिकारिक रूप से पंजीकृत होनी चाहिए।

बिहार में अंतरजातीय विवाह पर मिलेंगे भारी प्रोत्साहन (Bihar Newlyweds Financial Aid)

Antarjatiye Vivah Protsahan Anudan Yojana:  इस योजना से नवविवाहित जोड़ों को वित्तीय सहायता मिलती है और समाज में जातिगत भेदभाव कम करने में मदद मिलती है। साथ ही, यह योजना समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देती है, जिससे अलग-अलग जातियों के बीच सकारात्मक रिश्ते बनते हैं। बिहार सरकार की यह पहल राज्य में सामाजिक समरसता और उन्नति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। नवविवाहित जोड़े जो इन शर्तों को पूरा करते हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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"अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना" का उद्देश्य क्या है?

उत्तर: "अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना" का मुख्य उद्देश्य बिहार में जातिगत भेदभाव को खत्म करना, समाज में भाईचारा बढ़ाना और अलग-अलग जातियों के बीच सकारात्मक संबंधों को प्रोत्साहित करना है।

"अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना" के लिए पात्रता क्या है?

उत्तर: योजना के तहत लाभ पाने के लिए जोड़े का बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। नवविवाहित जोड़ों में से एक पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का और दूसरा पक्ष सवर्ण या अन्य पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए। शादी कानूनी रूप से पंजीकृत होनी चाहिए।

"अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना" के तहत कितना आर्थिक लाभ मिलता है?

उत्तर: योजना के तहत इंटर-कास्ट विवाह करने वाले नवविवाहित जोड़ों को 1 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। राशि प्राप्त करने के लिए पति-पत्नी का बैंक खाता जॉइंट और आधार लिंक होना आवश्यक है।