सेबी ने बीआरएच वेल्थ क्रिएटर्स मामले में एचडीएफसी बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

सेबी ने बीआरएच वेल्थ क्रिएटर्स मामले में एचडीएफसी बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

सेबी ने बीआरएच वेल्थ क्रिएटर्स मामले में एचडीएफसी बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:17 pm IST
Published Date: January 21, 2021 1:39 pm IST

नयी दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा) प्रतिभूति बाजार नियामक सेबी ने गुरुवार को बीआरएच वेल्थ क्रिएटर्स मामले में एचडीएफसी बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

एचडीएफसी बैंक ने नियामक के एक अंतरिम आदेश का उल्लंघन करते हुए बीआरएच वेल्थ क्रिएटर्स के कुछ गिरवी रखे शेयरों को बेच दिया था।

सेबी ने एक आदेश में बैंक को यह निर्देश भी दिया है कि जब तक मामले में फैसला नहीं आ जाता, वह एक एस्क्रो खाते में 158.68 करोड़ रुपये और सात प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज जमा करे।

दरअसल सेबी के एक अंतरिम आदेश के निर्देशों के विपरीत पर एचडीएफसी ने बीआरएच पर अपने बकाया कर्ज की भरपाई के लिए उसके गिरवी पड़े शेयरों को बेच दिया था। यह आदेश सेबी ने बीआरएच वेल्थ क्रिएटर्स और अन्य इकाइयों के विरुद्ध 7 अक्टूबर 2019 को दिया था।

सेबी ने कहा कि उसका अंतरिम आदेश वसूली के अधिकार का अंतिम निर्धारण नहीं था, बल्कि इसका मकसद जांच या फॉरेंसिक ऑडिट पूरा होने तक बीआरएच की परिसंपत्तियों की खरीफ फरोख्त पर रोक लगाना था, ताकि निवेशकों के हितों से किसी भी तरह का समझौता न हो।

भाषा पाण्डेय मनोहर

मनोहर


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