सेबी ने वरनियम क्लाउड, आठ अन्य पर 33.08 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

सेबी ने वरनियम क्लाउड, आठ अन्य पर 33.08 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

सेबी ने वरनियम क्लाउड, आठ अन्य पर 33.08 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
Modified Date: August 25, 2026 / 07:44 pm IST
Published Date: August 25, 2026 7:44 pm IST

नयी दिल्ली, 25 अगस्त (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने एसएमई कंपनी वरनियम क्लाउड लिमिटेड, उसके प्रवर्तक हर्षवर्धन हनमंत साबले और सात अन्य पर कंपनी के वित्तीय विवरणों को गलत ढंग से पेश करने और आईपीओ से जुटाई राशि की हेराफेरी के मामले में कुल 33.08 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को जारी अंतिम आदेश में वरनियम क्लाउड और साबले को सात साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया। साबले को सात साल तक किसी सूचीबद्ध कंपनी या सेबी-पंजीकृत मध्यस्थ में निदेशक के रूप में जुड़ने से भी रोक दिया गया है।

सेबी ने वरनियम क्लाउड को कथित तौर पर दूसरी जगह भेजी गई 62.51 करोड़ रुपये की राशि वापस लाने और संबंधित लेनदेन की तारीख से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का निर्देश भी दिया है।

नियामक ने साबले को 128.77 करोड़ रुपये की अवैध आय को वापस करने तथा शेयरों की बिक्री की तारीख से राशि जमा करने के दिन तक 12 प्रतिशत सालाना ब्याज देने का भी निर्देश दिया है।

सेबी ने 155 पृष्ठ के आदेश में कहा कि वरनियम क्लाउड और कुछ अन्य लोग कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में गलत जानकारी देने तथा लंबित मुकदमों की जानकारी नहीं देने में शामिल थे। इसके बाद आईपीओ से 18.98 करोड़ रुपये और राइट्स इश्यू से 43.53 करोड़ रुपये की राशि दूसरी जगह भेजी गई।

सेबी के अनुसार, साबले का आईपीओ और राइट्स इश्यू से प्राप्त राशि के इस्तेमाल पर पूरा नियंत्रण था और उसने धन के हस्तांतरण को मंजूरी दी। इसमें से 32.73 करोड़ रुपये साबले को दिए गए।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय


लेखक के बारे में